कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जाकिर हुसैन ने यह आदेश जारी किया है। कलक्टर के आदेश के अनुसार जिले की सभी शहरी क्षेत्र में संचालित सरकारी और निजी शिक्षण को बंद रखा जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण का फैलाव नहीं हो सके।
लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शिक्षण संस्थाओं को बंद करने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को अधिकृत किया गया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय करेगा। यदि ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी या प्राइवेट शिक्षण बंद करनी है तो वह अपना निर्णय ले सकेगा।
कलक्टर ने बताया कि डीईओ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय कर संक्रमित रोगी पाए जाने वाली शिक्षण संस्थाओ को बंद किया जा सकेगा। उन्हेांने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में अध्ययरन करने के लिए आते है।
एेसी स्थिति में किसी विद्यार्थी के संक्रमित होने पर संबंधित शिक्षण को बंद किया जा सकता है। यह बंद 30 अप्रेल तक रहेगा। कलक्टर ने स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्र में चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी शिक्षण संस्थाएं आगामी आदेश यानि तीस अप्रेल तक बंद रहेगी।
कलक्टर के इस आदेश से श्रीगंगानगर, केसरीसिंहपुर, गजसिंहपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, सादुलशहर, श्रीकरणपुर, श्रीविजयनगर आदि शहरी क्षेत्र में शिक्षण संस्थाएं बंद रहेगी। उन्हेांने बताया कि एंटी कोविड टीम में एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड की सेवाओं को शामिल किया जाएगा।