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श्री गंगानगर

बिना ओटीपी के 70 प्रतिशत से अधिक राशन उठाने वाले उचित मूल्य दुकानदार की होगी जांच

-राशन का गबन करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ होगी एफआईआर

श्री गंगानगरApr 06, 2020 / 09:03 am

Krishan chauhan

बिना ओटीपी के 70 प्रतिशत से अधिक राशन उठाने वाले उचित मूल्य दुकानदार की होगी जांच

बिना ओटीपी के 70 प्रतिशत से अधिक राशन उठाने वाले उचित मूल्य दुकानदार की होगी जांच

बिना ओटीपी के 70 प्रतिशत से अधिक राशन उठाने वाले उचित मूल्य दुकानदार की होगी जांच
-राशन का गबन करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ होगी एफआईआर
श्रीगंगानगर.खाद्य आपूर्ति एवं नागरिकता विभाग ने श्रीगंगानगर सहित राज्य में जिन राशन डीलरों ने 70 प्रतिशत से ज्यादा गेहूं का उठााव बिना ओटीपी के किया है। इनकी विस्तृत जांच करनी होगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीना ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान इस संबंध में जिला रसद अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। उल्लेखनीय है कि श्रीगंगानगर जिले के तीन उपभोक्ताओं का राशन अन्य जिलों के उचित मूल्य दुकानदारों ने उठा लिया है। इसके अलावा रसद विभाग को अभी जिले से इस प्रकार की और भी शिकायतें मिलेगी। वहीं, जिले में चार उचित मूल्य दुकानदारों पर राशन वितरण नहीं करने, राशन के बदले में राशि की वसूली करने और रिकॉर्ड संधारण नहीं करने, डिपो को समय पर नहीं खोलने और विभागीय आदेशों की पालना नहीं करने पर उचित मूल्य दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।
राशन मिला या नहीं-डीएसको को करना होगा पता–लॉकडाउन की अवधि में खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित उपभोक्ता को राशन मिला है या नहीं? इसकी पुष्टि जिला रसद अधिकारी को खुद करनी होगी। इसके लिए उपभोक्ता के दूरभाष पर बात कर पुष्टि करनी होगी। जिन डीलरों ने राशन वितरण में गड़बड़ी कर गबन किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी होगी। साथ ही जो राशन डीलर दुकान नहीं खोल रहे हैं। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई जाए। राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाले सात राशन डीलरों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। इनमें नागौर के दो,बाड़मेर में एक,पाली में एक,जैसलमेर में एक,भीड़वालाड़ा में एक एवं कोटा जिले में एक राशन डीलर के खिलाफ राशन वितरण में गबन व गड़बड़ी करने पर खाद्य आपूर्ति मंत्री व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जिला रसद अधिकारियों को पाबंद किया है।
प्रतिदिन निरीक्षण नहीं करने पर होगी कार्रवाई
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने वीसी में निर्देश दिए हैं कि ऑकडाउन में अंतर जिला पोर्टेबिलिटी को बंद किया गया है। इस दौरान जिला प्रवर्तन अधिकारी और प्रवर्तन निरीक्षक को प्रतिदिन निर्धारित मापदंड क अनुसार उचित मूल्य दुकानों का जाकर निरीक्षण करना है। इस दौरान किसी प्रवर्तन अधिकारी और प्रवर्तन निरीक्षक ने लापरवाही बरती और निरीक्षण नहीं किया तो फिर इनको 17 सीसी ए के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मिल रहा नि:शुल्क गेहूं-लॉकडाउन की वजह से राज्य भर में एक अप्रेल से 15 अप्रेल तक राशन वितरण करने के लिए उपभोक्ता पखवाड़ा चल रहा है। इस दौरान बीपीएल,स्टेट बीपीएल,अन्त्योदय व अन्य उपभोक्ताओं को अप्रेल व मई माह का नि:शुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से अप्रेल माह के लिए प्रति सदस्य पांच-पांच किलो गेहूं नि:शुल्क विरतण किया जा रहा है। इसकी प्रोपर मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारियों को पाबंद किया गया है।
फैक्ट फाइल
जिले की स्थिति
खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल कुल लोग-3,09,566
बीपीएल राशन कार्ड-80,737
स्टेट बीपीएल राशन कार्ड-9915
अन्त्योदय राशन कार्ड-12627
बीपीएल व अन्त्योदय व स्टेटे बीपीएल के कुल लाभार्थी-4,26,937
एपीएल लाभार्थी-42,573
बिना ओटीपी 70 प्रतिशत से अधिक राशन वितरण करने वाले डीपो होल्डर की जांच की जाएगी। साथ ही निर्धारित मात्रा में डीपो का निरीक्षण करने के लिए प्रवर्तन अधिकारी और प्रवर्तन निरीक्षकों को पाबंद किया है।
राकेश सोनी, जिला रसद अधिकारी,श्रीगंगानगर।

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