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श्री गंगानगर

पोस्त चूरे सहित पकड़ी थी युवती, अब पहुंची सलाखों के पीछे

Girl arrested : करीब चार साल पहले पदमपुर बस अड्डे पर पोस्त चूरा सहित पकड़ी गई युवती को एनडीपीएस एक्ट में दोषी मानते हुए अदालत ने गुरुवार को चार साल का कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

श्री गंगानगरDec 13, 2019 / 12:21 pm

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पोस्त चूरे सहित पकड़ी थी युवती, अब पहुंची सलाखों के पीछे

पोस्त चूरे सहित पकड़ी थी युवती, अब पहुंची सलाखों के पीछे

श्रीकरणपुर. करीब चार साल पहले पदमपुर बस अड्डे पर पोस्त चूरा सहित पकड़ी गई युवती को एनडीपीएस एक्ट में दोषी मानते हुए अदालत ने गुरुवार को चार साल का कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। ताल्लुका विधिक सेवा समिति के सचिव विजय कुमार से मिली जानकारी अनुसार 23 जनवरी 2016 को बस अड्डे पर जींस पहने व काले रंग के पिठु बैग के साथ खड़ी एक युवती ने गश्त पर आई पुलिस को देख वहां से खिसकने की कोशिश की।
मामला संदिग्ध देख पुलिस ने पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। तलाशी के दौरान बैग में पोस्त चूरा के सौ-सौ ग्राम के 14 पैकेट मिले। प्रकरण में पूछताछ के बाद उक्त युवती मनजीत कौर (20) पुत्री पूर्णसिंह बावरी निवासी खरलां के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। चालान पेश होने पर अदालत में सुनवाई की गई। प्रकरण में आरोपी युवती को धारा अन्तर्गत 8/15 स्वापक औषधि एवं मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत दोषी मानते हुए एडीजे ऋषि कुमार ने गुरुवार को 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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