रात ८ बजे से सुबह तक चलता है अवैध खनन
सूत्रों ने बताया कि जिप्सम का अवैध खनन रात्रि आठ बजे से शुरू हो जाता है, जो सुबह होने तक चलता रहता है। जिप्सम का खनन कर स्थानीय स्तर की पीओपी फैक्ट्रियों में ट्रैक्टर-ट्रॉली, डम्फर आदि के माध्यम से परिवहन किया जाता है।
लीज की आड़ में होता है खुला खनन
जिप्सम का कारोबार करने वाले कई लोगों ने दिखावे के तौर पर जिप्सम खनन के लिए लीज ले रखी है। घड़साना के देशली, बेहवाला, फूलेवाला, ४ केएम, धांधू, खीरसर, २ एफएम, ३ पीएम, ९, ८ एमजीएम, ११-१२ आरजेएम, १९ केडब्ल्यूएम, १३ जेडडब्यूएम तथा रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में १७ जीएम, कूपली, भागसर आदि क्षेत्र में लीज की आड़ में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है।
खारिज होगी अवैध खनन की भूमि
जिप्सम का तहसील क्षेत्र में अवैध खनन होता है तो राजस्थान भूमि अधिनियम धारा १७७ के तहत संबंधित भूमि मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत भूमि मालिक की भूमि का अधिकार खारिज एसडीएम कर सकता है।
-राजेन्द्र सिंह शेखावत, तहसीलदार घड़साना।
जिप्सम का अवैध खनन किसी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। माफिया के खिलाफ कई बार दबिश देकर कार्रवाई की गई है। अवैध खनन के मामलें में पुलिस ने वाहन और जिप्सम बरामद भी किए हैं। माफिया का नेटवर्क तोडऩे के लिए फिर कार्रवाई करेंगे।’
-कुलदीप वालिया, थानाधिकारी घड़साना।