इसके साथ साथ वसूल की गई राशि को ब्याज सहित लौटाने के आदेश किए है। जिला स्थायी लोक अदालत में गांव जोधेवाला निवासी ज्ञानचंद पुत्र मोहनलाल वधवा ने ई मित्र कियोस्क के रमन कुमार पुत्र मोहनलाल अरोड़ा और ई मित्र संचालक राजेन्द्र कुमार पुत्र नत्थूराम वर्मा व विद्युत निगम के सहायक अभियंता ग्रामीण के खिलाफ परिवाद दायर किया।
इसमें बताया कि उसने 2 नवम्बर 2016 को 3603 रुपए का बिजली बिल ई मित्र के माध्यम से जमा कराया था। लेकिन 25 दिसम्बर 2016 के बिल में बकाया बिल राशि 3733 रुपए 88 पैसे का फिर जोडकऱ आया तो उसने निगम अधिकारियों से शिकायत की। तब यह आश्वासन दिया गया कि यह बिल दुरुस्त हो जाएगा।
इसके बावजूद 8 मार्च 2017 के बिल में फिर से बकाया राशि जोडकऱ आई तो उसने फिर से शिकायत की तो वहां अधिकारियेां ने कनेक्शन काटने की चेतावनी दे दी और उसे दुबारा 3866 रुपए बिल राशि जमा करानी पड़ी ताकि उसका कनैक्शन विच्छेद नहीं हो सके। जिला स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष नरेश चुघ, सदस्यों अजय मेहता व जेपी गौतम ने सुनवाई के बाद ई मित्र संचालक राजेन्द्र कुमार पुत्र नत्थूराम वर्मा को आदेश दिया कि बकाया बिल राशि 3866 रुपए 18 प्रतिशत ब्याज सहित, परिवाद व्यय 22 सौ रुपए व मानसिक क्षर्तिपूर्ति पेटे 2 हजार सहित उपभोक्ता को चुकाएं।