इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में तीन दिन पहले ही आदेश आ गया है। साथ नए सॉफ्टवेयर पर नया कॉलम देखने के बाद इस संबंध में सूचना बोर्ड पर चस्पा कर दी गई। यह व्यवस्था प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लागू की गई है। नए बदलाव के तहत अब अगर किसी को भी अपना नया वाहन पंजीकृत करवाना या पुराना वाहन खरीदकर अपने नाम पंजीयन करवाना है, तो उसके पास पैन नंबर होना जरूरी है। बिना पैन कार्ड के किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा। अब सॉफ्टवेयर में पैन कार्ड का कॉलम अनिवार्य कर दिया गया है। इससे अब वाहन बेचने व खरीदने में भी पारदर्शिता बने रहने की उम्मीद है।
पैन नंबर के बिना नहीं होगा पंजीयन
परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अगर वाहन मालिक के पास पैन नंबर नहीं है तो उसके नाम से वाहन का पंजीयन नहीं होगा। इसी प्रकार अगर परिवहन विभाग में दूसरे कामों में लोन कटवाने, गैसकिट फिट करवाने, लोन चढ़वाने, टैक्स जमा करवाना हो या फिर कोई भी काम हो, यहां तक कि अगर स्कूटी भी है तो उसके लिए भी पैन नंबर देने होंगे। गौरतलब है कि वर्तमान व्यवस्था में पैन कार्ड बिना आधार कार्ड के नहीं बन सकता। ऐसे में सरकार ने आधार कार्ड को मजबूत करते हुए यह नई व्यवस्था की है।
तीन दिन पहले मिले हैं आदेश
परिवहन विभाग में वाहन संबंधित कोई काम हो। इसके लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। तीन दिन पहले यह साफवेयर आ गया है। अब भविष्य में वाहन का पंजीयन सहित विभिन्न काम बिना पैन कार्ड के नहीं हो पाएंगे। इस संबंध में उच्चाधिकारियों से आदेश मिले हैं।
राजीव शर्मा, परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़।