इसमें बताया गया कि बॉर्डर पार से तस्करों ने हेराइन के छह पैकेट फेंके थे। इन पैकेटों को लेने दो बाइक पर अज्ञात लोग आए थे लेकिन बीएसएफ की सतर्कता से हेरोइन पकड़ी गई। अंधेरे और आसपास खेतों में खड़ी फसल का फायदा उठाकर तस्कर भाग गए। इन पैकेटों में छह किलोग्राम हेराइन थी। हेरोइन लेने आए आरोपितों के जूते, मफलर और कपड़े मिले।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। करीब सात माह बाद पंजाब के तरणतारण जिले के मल्ली गांव के कुलदीप सिंह उर्फ कीपा पुत्र दर्शन सिंह जटसिख और करीब डेढ़ साल बाद तरणतारण जिले के गांव तारासिंहवाला निवासी बलविन्द्र सिंह उर्फ बिन्द्र पुत्र तारासिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा गांव ठठां निवासी मनवीरसिंह पुत्र परमवीर सिंह भी शामिल था लेकिन वह अब तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। इस तीसरे आरोपित के खिलाफ चालान लंबित है।
सजा पर निर्णय आज
अदालत ने आरोपित कुलदीप ङ्क्षसह उर्फ कीपा को दोषी माना लेकिन सजा पर निर्णय शुक्रवार को सुनाया जाएगा। इसके साथ-साथ आरोपित बलविन्द्र सिंह उर्फ बिन्द्र को अभियोजन पक्ष के ठोस साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। आरेापित बिन्द्र की पैरवी अधिवक्ता गोकुल स्वामी
ने की।
अदालत ने आरोपित कुलदीप ङ्क्षसह उर्फ कीपा को दोषी माना लेकिन सजा पर निर्णय शुक्रवार को सुनाया जाएगा। इसके साथ-साथ आरोपित बलविन्द्र सिंह उर्फ बिन्द्र को अभियोजन पक्ष के ठोस साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। आरेापित बिन्द्र की पैरवी अधिवक्ता गोकुल स्वामी
ने की।
हिंदुमलकोट क्षेत्र में बॉर्डर पार आई थी हेरोइन की खेप
श्रीगंगानगर. करीब साढ़े पांच साल पहले हिन्दुमलकोट क्षेत्र में सीमा पार से हेरोइन तस्करी मामले में अदालत ने एक आरोपित को दोषी माना है जबकि दूसरे को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। यह निर्णय एनडीपीएस कोर्ट ने गुरुवार शाम को सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक केवलकुमार अग्रवाल ने बताया कि हिन्दुमलकोट क्षेत्र स्थित भारत-पाक सीमा में 23 फरवरी 2012 की रात बॉर्डर पार से आई हेरोइन की खेप बीएसएफ अधिकारियों ने पकड़ी थी। बीएसएफ के कंपनी कमाण्डर कैलाशचन्द्र शर्मा की ओर से 24 फरवरी 2012 को अज्ञात तस्करों के खिलाफ हिन्दुमलकोट थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। इसमें बताया गया कि बॉर्डर पार से तस्करों ने हेराइन के छह पैकेट फेंके थे। इन पैकेटों को लेने दो बाइक पर अज्ञात लोग आए थे लेकिन बीएसएफ की सतर्कता से हेरोइन पकड़ी गई। अंधेरे और आसपास खेतों में खड़ी फसल का फायदा उठाकर तस्कर भाग गए। इन पैकेटों में छह किलोग्राम हेराइन थी। हेरोइन लेने आए आरोपितों के जूते, मफलर और कपड़े मिले।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। करीब सात माह बाद पंजाब के तरणतारण जिले के मल्ली गांव के कुलदीप सिंह उर्फ कीपा पुत्र दर्शन सिंह जटसिख और करीब डेढ़ साल बाद तरणतारण जिले के गांव तारासिंहवाला निवासी बलविन्द्र सिंह उर्फ बिन्द्र पुत्र तारासिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा गांव ठठां निवासी मनवीरसिंह पुत्र परमवीर सिंह भी शामिल था लेकिन वह अब तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। इस तीसरे आरोपित के खिलाफ चालान लंबित है।
सजा पर निर्णय आज
अदालत ने आरोपित कुलदीप उर्फ कीपा को दोषी माना लेकिन सजा पर निर्णय शुक्रवार को सुनाया जाएगा। इसके साथ-साथ आरोपित बलविन्द्र सिंह उर्फ बिन्द्र को अभियोजन पक्ष के ठोस साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। आरेापित बिन्द्र की पैरवी अधिवक्ता गोकुल स्वामी
ने की।