विभागीय जानकारी के अनुसार जिले के ऐसे वाहन जिनका कई सालों से टैक्स बकाया था और बार-बार नोटिस देने के बाद वाहन स्वामियों की ओर से टैक्स नहीं भरने पर परिवहन विभाग ने इन वाहनों की आरसी खारिज कर दी खत्म कर दिया है। ताकि इन वाहनों कोई दुरूपयोग ना कर सकें। निरस्त किए गए वाहनों में गुड सर्विस के वाहन ज्यादा हैं। साथ ही बसें, ट्रक तथा ऑटोरिक्शा वाहन भी शामिल है। इसकी रिपोर्ट परिवहन मुख्यालय को भिजवाई गई है।
यह बोले अधिकारी
परिवहन विभाग के व्हीकल इंस्पेक्टर रामचंद्र ने बताया कि ऐसे वाहन जिनका मालिकों की ओर से टैक्स जमा नहीं करवाया जाता उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया जाता है। हालांकि पहले वाहन स्वामियों को टैक्स जमा करवाने के लिए नोटिस दिया जाता है। अगर इसके बाद भी टैक्स जमा नहीं करवाते तो संबंधित वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जाता है। अगर वाहन मालिक टैक्स और पैनल्टी भर देते है तो वाहन को बहाल कर दिया जाता है।
यह है निरस्त करने का प्रावधान
विभागीय जानकारी के मुताबिक ऐसे वाहन जिसका टैक्स बकाया होता है। चाहे एक साल का भी हो। उसे सूचना दी जाती है। इसके बाद भी टैक्स जमा नहीं करवाते तो पंजीयन निरस्त करने का प्रावधान है। विभागीय जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में 993 ट्रक व 1188 आरजे 31 जीएसए वाहन सीरिज यानि गुड सर्विस वाहनों को खारिज किया गया है।वहीं 2016 में गुड सर्विस के 1533, 582 ऑटो रिक्शा, 102 टैक्सी और 21 बसों का पंजीयन निरस्त किया गया है।