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प्रार्थीगणों के अधिवक्ता इंद्रजीत यादव ने बताया कि उक्त भर्ती परीक्षा में विभाग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में 6 प्रश्नों के संबंध में प्रार्थीगणों द्वारा विभाग को आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी और विभाग ने उन आपत्तियों का निस्तारण किए बिना ही परिणाम जारी कर दिया और संशोधित परिणाम में भी विभाग द्वारा एक और सही प्रश्न का जवाब गलत मानते हुए अंक निर्धारित कर दिए जिससे प्रार्थीगण अंतिम कटऑफ के बिल्कुल नजदीक होते हुए भी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए।
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प्रार्थीगणों के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को जिला परिषद श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवाकर नियुक्तियां दिए जाने की कार्यवाही पर विभाग द्वारा जवाब पेश किए जाने तक रोक लगाए जाने और उक्त विवादित प्रश्नों की जांच विशेषज्ञ कमेटी से करवाए जाने की सिफारिश की जिस पर विभाग के अधिवक्ता ने न्यायालय से जवाब के लिए अंतिम अवसर दिए जाने की प्रार्थना की। इस पर उच्च न्यायालय ने उक्त मामले को पुन: सुनते हुए रिट याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का आदेश देते हुए विभाग को 30 जुलाई 2018 तक उक्त मामले में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया।