डिप्टी सीएमएचओ डॉ.आर्य ने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना व उसके लिए सुविधा प्रदान करना दण्डनीय अपराध है। तम्बाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसी तरह 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को व व्यक्तियों द्वारा तम्बाकू पदार्थ की बिक्री निषेध की गई है। वहीं किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री दण्डनीय अपराध है। बिना वैधानिक चेतावनी के कोई तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता, इसलिए खुली सिगरेट बेचना दण्डनीय अपराध है, क्योंकि खुली सिगरेट पर कोई वैधानिक चेतावनी अंकित नहीं होती। इसी तरह तंबाकू उत्पादों का प्रचार-प्रसार करना, उन्हें दुकान या खोखे में प्रदर्शित करना व खाद्य पदार्थों के साथ तंबाकू बेचान करना कानूनी जुर्म है।
कोटपा प्रभारी शेखावत ने बताया कि विभाग ने कोटपा एक्ट के इन्हीं नियम-कायदों के तहत रायसिंहनगर में कोर्ट रोड पर स्थित मुंशी राम मैसर्स, साधुराम किरयाणा स्टोर, सब्जीमंडी स्थित अग्रवाल किरयाणा स्टोर, बस स्टेण्ड राजेंद्र टी स्टॉल, वधवा वैरायटी स्टोर, रिंकू टी स्टॉल, पंकज किरयाणा स्टोर, रेलवे स्टेशन के नजदीक मनोहर किरयाणा स्टोर, श्रवणी कुमार पुत्र चुन्नीलाल, गौरीशंकर पुत्र अर्जुन दास व कन्हैया लाल पुत्र लालचंद के चालान काटे।
कोटपा प्रभारी शेखावत ने बताया कि विभाग ने कोटपा एक्ट के इन्हीं नियम-कायदों के तहत रायसिंहनगर में कोर्ट रोड पर स्थित मुंशी राम मैसर्स, साधुराम किरयाणा स्टोर, सब्जीमंडी स्थित अग्रवाल किरयाणा स्टोर, बस स्टेण्ड राजेंद्र टी स्टॉल, वधवा वैरायटी स्टोर, रिंकू टी स्टॉल, पंकज किरयाणा स्टोर, रेलवे स्टेशन के नजदीक मनोहर किरयाणा स्टोर, श्रवणी कुमार पुत्र चुन्नीलाल, गौरीशंकर पुत्र अर्जुन दास व कन्हैया लाल पुत्र लालचंद के चालान काटे।