यदि आप ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं तब आपके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 लगाई जाती है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 का उल्लंघन किया है जिसके चलते आपका वाहन मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत जब्त किया जाता है। अब वाहन के मूल दस्तावेज की मूलप्रति सीजेएम कोर्ट में प्रस्तुत करने पर ही वाहन मिलेगा। जुर्माना राशि भी कोर्ट ही तय करेगी।
जांच के समय ड्राइव कर रहा व्यक्ति नशे की हालत में पाया जाता है और ऐसा करते हुए पहली बार हुआ है, तो पुलिस 10000 रुपए तक का चालान या छह महीने की जेल या दोनों की सजा दे सकती है। हालांकि पहले यह चालान 2000 रुपए का देना पड़ता था। लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव के बढ़ते हुए आंकड़ों की वजह से सरकार को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। ताकि इस तरह की घटनाओं में कमी लायी जा सके। अगर आप इससे पहले भी ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में चालान (या सजा) तब भर चुके है और आप दूसरी बार ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं। तब आपको 15000 रुपए तक का चालान या दो साल की सजा या दोनों भी दी जा सकती है।
ड्रंक एंड ड्राइव को रोकने शहर के सभी इलाकों में चेकिंग की जा रही है। ब्रीथ एनालाइजर से चेक करने के बाद मोटर व्हीकल एक्ट के तहत धारा 185 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
बृहस्पति साकेत, प्रभारी, यातायाता थाना