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छतरपुर

जुर्माना के बाद अब अवैध पटाखा को कर रहे नष्ट, पानी से भिगोकर जमीन में दबाया

रहवासी इलाके में लाइसेंस के बिना भंडारण पर कलेक्टर ने लगाया है जुर्माना

छतरपुरMar 20, 2024 / 11:06 am

Dharmendra Singh

 जब्त पटाखा को नष्ट करने की मंगलवार को कार्रवाई करते हुए

जब्त पटाखा को नष्ट करने की मंगलवार को कार्रवाई करते हुए


छतरपुर. शहर के तीन पटाखा कारोबारियों पर अवैध भंडारण पर जुर्माना, लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई के साथ ही कलेक्टर संदीप जीआर न अवैध भंडारिता पटाखा को नष्ट करने के आदेश दिए हैं। इसी आदेश के तहत जब्त पटाखा को पानी से भिंगोकर जमीन में दफन करके नष्ट किया जा रहा है। एसडीएम ने सबसे पहले कारोबारी प्रभात अग्रवाल के पटाखा को नष्ट किया। उसके बाद जय नारायण अग्रवाल और सुंदरलाल असाटी के भंडारण को भी नष्ट कर दिया गया है।
पत्रिका की खबर पर कलेक्टर ने कार्रवाई
नियम कानून को ताक पर रखकर शहर में पटाखा का अवैध भंडारण करने वाले तीन कारोबारियों पर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर संदीप जीआर ने कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। सभी पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही कारोबारियों से जब्त 5 ट्रक पटाखा का नष्ट करने का आदेश दिया है। हरदा कांड के बाद जिला मुख्यालय पर पटाखा के अवैध भंडारण पर प्रशासन की टीम ने छापेमारी की थी। लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। पत्रिका ने शहवासियों की जान जोखिम में डालने वाले पटाखा कारोबारियों पर कार्रवाई के लिए लगातार खबरें प्रकाशित की, अंतत: कलेक्टर संदीप जीआर ने सुनवाई की सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद तीन व्यापारियों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के आदेश में पत्रिका की खबरों का उल्लेख भी किया गया है।
इन शर्तो का पाया गया उल्लंघन
साथ ही अनुज्ञप्ति की शर्तों के विपरीत होकर विस्फोटक अधिनियम एवं नियम 2008 के शर्तों के उल्लंघन किए जाने से विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9 की उपधारा 9ख के तहत दण्डनीय होने से 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4 में विस्फोट कारित करने के प्रयत्न के लिए या जीवन या सम्पत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विस्फोटक बनाने या रखने के लिए दण्ड व विस्फोटक पदार्थ की धारा 5 संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए दण्डनीय होने से नियमानुसार अनावेदकों को जारी लाइसेंस को निरस्त किया गया है। इसके साथ ही गोदाम में संग्रहित विस्फोटक सामग्री जब्त कर विनष्ट करने की कार्यवाही के लिए एसडीएम को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में पटाखा नष्ट किया गया है।

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