दरअसल चुनाव के चलते जिले में धारा 144 लागू कर दी है। सभा की अनुमति प्राप्त करने के लिए सभा दिनांक से अधिकतम चार दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सूची के स्टार प्रचारकों के मामले में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। प्रत्येक मैदान पर सभा की अनुमति कुल मिलाकर सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए दी जायेगी। एक सभा के लिए अनुमति की अवधि दो घंटे से अधिक नहीं होगी। साथ ही एक सभा से दूसरी सभा के मध्य दो घंटे का अंतराल रखा जाएगी। लाउड स्पीकर आदि की अनुमति पृथक से लेनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर रुचिका चौहान ने स्पष्ट किया है कि सभा के लिए अनुमति लेनी होगी। यदि बिना अनुमति के कार्यक्रम किया जाता है तो आचार संहिता उल्लंघन के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
– फूलबाग मैदान क्रमांक-एक व लक्ष्मीबाई स्मारक के सामने फूलबाग क्रमांक-2
– हेमू कालानी चौक चावड़ी बाजार से सराफा गेट तक
– रामलीला मैदान मुरार, बारादरी चौराहा मुरार, सिंहपुर रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर
– सदर बाजार मुरार चौराहा विजयराजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय ग्वालियर की ओर जाने वाले मार्ग पर
– एसएएफ मैदान, आई आई आई टी एम मुरैना लिंक रोड के सामने का मैदान
– जीवायएमसी मैदान सनातन धर्म मंदिर रोड व इन्टक मैदान हजीरा और पाताली हनुमान के पास मनोरंजनालय के बगल में नगर निगम पार्क को सभा स्थल निर्धारित किया गया हैं।
– ग्वालियर व्यापार मेला मैदान, दहशरा मैदान ठाठीपुर, कोटेश्वर मंदिर के पास का मैदान, लाला का बाजार में महारुद्र मंडल के सामने व सेवानगर पार्क को चुनावी सभा के लिये चिन्हित किया गया है।
– घाटीगांव में मेला मैदान, डबरा में बस स्टैंड , पिछोर में कालिंदी मेला परिसर, पुरानी कृषि उपज मंडी समिति डबरा का प्रांगण – नवीन कृषि उपज मंडी समिति भितरवार रोड़ डबरा प्रांगण एवं कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण पिछोर।