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जल्द भरेंगे शिक्षकों के खाली पद,हाई कोर्ट के निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के खाली पदों पर भर्ती करने के लिए केन्द्र सरकार को दिए निर्देश। कोर्ट ने गेस्ट फैकल्टी में लगे शिक्षकों की सेवा नियमित करने की भी अस्वीकार कर दी।

May 19, 2017 / 04:58 pm

rajesh walia

High Court

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के खाली पदों पर भर्ती करने के लिए केन्द्र सरकार को दिए निर्देश। कोर्ट ने गेस्ट फैकल्टी में लगे शिक्षकों की सेवा नियमित करने की भी अस्वीकार कर दी। कोर्ट ने कार्यरत गेस्ट फैकल्टी को सत्रांत तक ही कार्य करने की अनुमति दी है।
 न्यायाधीश ए.पी.शाही तथा न्यायाधीश डी.एस.त्रिपाठी की खंडपीठ ने भूगोल विभाग के डॉ.महेन्द्र शंकर सिंह व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। इस मामले में कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिना ठोस आधार पर किसी गेस्ट फैकल्टी को हटाकर दूसरी गेस्ट फैकल्टी को रखना भी उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय यह मनमानी नहीं कर सकता कि जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे हटा दे। 

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