भारत सरकार के मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम के अनुसार सलाहकार और प्राधिकरण होने चाहिए। लेकिन तीन वर्ष पहले दोनों को भंग कर एक ही पॉवरफुल कमेटी बना दी गई। इसके बाद कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई और सीधे ही एनओसी जारी होने लगी। अब रिकॉर्ड रूम खुलने के बाद वर्ष 2021 में दो के बजाय एक कमेटी बनाने के आदेश और उसे भंग किए जाने के आदेशों की भी खोजबीन की जाएगी।
— एसीबी ने कमरे की चाबी हमें सौंप दी है। दस्तावेज की जांच व्यक्तिगत कराने की बजाय कमेटी बनाकर करवाएंगे। इसमें सभी कागजों की खोजबीन और जांच की जाएगी।डॉ.अचल शर्मा, अधीक्षक, सवाईमानसिंह अस्पताल