बकायदारों को नहीं मिलेगी छूट-
एक अप्रेल 2003 को या पूर्व में रजिस्ट्रीकृत मामलों में बकाया स्टांप 31 मार्च तक या पूर्व दे दिया जाता है तो स्टांप शुल्क 60 प्रतिशत लगेगा। इसके बाद 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी अदा करनी होगी। बकाया स्टांप शुल्क 31 जुलाई 2024 तक है तो स्टांप शुल्क 55 प्रतिशत देय होगा। इसके बाद 100 प्रतिशत शुल्क अदा करना होगा। एक अप्रेल 2003 से 31 मार्च 2013 तक के बकाया हैं तो इसमें 50 प्रतिशत छूट का लाभ अब नहीं मिलेगा। इसी प्रकार 31 जुलाई 2024 तक अदा करने पर 45 प्रतिशत शुल्क देय होगा। इसके बाद शत-प्रतिशत अदा करना होगा।
नहीं हुआ लक्ष्य-
जिले में रजिस्ट्री से राजस्व का लक्ष्य सरकार द्वारा 80 करोड़ का दिया गया था, लेकिन पंजीयक विभाग द्वारा इसे पूरा नहीं किया जा सका। 1 अप्रेल से 31 मार्च तक 60 करोड़ का ही लक्ष्य पूरा किया गया है। सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में लगातार दो चुनाव होने के चलते इसे पूरा नहीं किया सका। जिलेभर में प्रति माह करीब 6-7 करोड़ की रजिस्ट्री होती है।
आदेश लागू कर दिया है-
उप महानिरीक्षक पंजीयन ने एक अपे्रल से सभी जिलों में भूमि की डीएलसी दर में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के आदेश जारी किए है। झालावाड़ जिले में इसे 1 अप्रेल से लागू कर दिया है, अब जो भी रजिस्ट्री हो रही है वो इसी रेट से हो रही है।
नरेन्द्र कुमार मीणा, उप पंजीयक, झालरापाटन।