वरिष्ठ अधिवक्ता पीके गोस्वामी ने बताया कि हिन्दू-मुस्लिम युवक-युवती के मामले में स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होगा। जिलाधिकारी के यहां आवेदन करना होगा। आवेदन में बताना होगा कि वह बालिग हैं। मर्जी से शादी कर रहे हैं। इसके बाद एलआईयू जांच होगी। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी भी जांच करेगी। जांच सही पाए जाने पर सरकार से अनुमति ली जाएगी। अनुमति मिलने के बाद शादी हो जाएगी।