script#tax evasion भूमि दान देने के नाम पर सरकार को लगा दिया 15 लाख का चूना | The government was defrauded of R 15 lakh in the name of donating land | Patrika News
रतलाम

#tax evasion भूमि दान देने के नाम पर सरकार को लगा दिया 15 लाख का चूना

रुपए बचाने के लिए रजिस्ट्री करवाने के दौरान बता दी दूसरी जगह की जमीन, अब आया पकड़ में

रतलामMar 29, 2024 / 12:06 pm

Kamal Singh

#tax evasion भूमि दान देने के नाम पर सरकार को लगा दिया 15 लाख का चूना

#tax evasion भूमि दान देने के नाम पर सरकार को लगा दिया 15 लाख का चूना

रतलाम. अपने स्वार्थ के लिए सरकार को चूना लगाने में पीछे नहीं हैं। वे नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं। वे अपने स्वार्थ पूर्ति में इतने अंधे हो गए हैं कि वे दान की भूमि को नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने दान की भूमि का स्थान बदलकर कम दर की रजिस्ट्री करा दी। इससे विभाग के साथ स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क आदि मिला कर 15 लाख से अधिक का खेला कर दिया। ऐसा की एक मामला जिला पंजीयक कार्यालय में ऑनलाइन जांच में सामने आया है। इस पर जिला पंजीयक ने स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क व पेनाल्टी सहित 16 लाख 92 हजार रुपए जमा कराने के लिए संबंधित को नोटिस जारी कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार ताहेरपुरा निवासी जुल्फीकार मारवाड़ी ने अपने भाई चांदनीचौक निवासी मुस्तफा हामीद मारवाड़ी को सर्वे नंबर 1092/1 में 0.320 हैक्टेयर भूमि दान में दे दी। महू रोड पर स्थित उक्त भूमि(लोकेशन के हिसाब से) का बाजार मूल्य 2 करोड़ 72 लाख रुपए है। उसके हिसाब से उन्हें स्टाम्प शुल्क के 18 लाख 36 हजार व पंजीयन शुल्क के रूप में दो लाख 17 हजार 600 रुपए जमा कराने थे।

इस प्रकार हुआ खेला
दोनों भाइयों ने उक्त भूमि को महू रोड की बजाय बायपास पर बता दिया। जहां का बाजार मूल्य 69, 53 हजार 089 रुपए हैं। इसके हिसाब से उन्होंने चार लाख 69 हजार 334 रुपए के स्टाम्प व 55 हजार 625 रुपए पंजीयन शुल्क जमाकर उक्त भूमि की रजिस्ट्री करा ली।

उप पंजीयक से कराई जांच
मुख्यालय पर ऑनलाइन जांच के दौरान उक्त मामले में गड़बड़ी दिखाई देने पर मुख्यालय ने इस मामले को रतलाम भेजा। जहां पर उक्त प्रकरण की जांच के तहसील उप पंजीयक को निरीक्षण के लिए मौके पर भेजा। तो मामला सही पाया गया।

दानदाता ने रजिस्ट्री कराने के दौरान 13 लाख 66 हजार 666 रुपए के स्टाम्प शुल्क व एक लाख 61 हजार 975 रुपए पंजीयन शुल्क कम जमा कराया है। इस पर उन पर एक लाख 64 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई है। 16 लाख से अधिक की राशि जमा कराने के लिए 30 दिन का समय दिया है। समय सीमा में राशि जमा नहीं कराने पर उक्त राशि आरआरसी में दर्ज कर संपत्ति नीलाम कर वसूली जाएगी।
यूसुफ खान, जिला पंजीयक, रतलाम

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