जिलाधिकारी सी इन्दुमती ने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति में शासन द्वारा उर्वरक, बीज एवं रक्षा रसायनों की आपूर्ति व बिक्री कार्यों में छूट के निर्देश दिये गये हैं। जिससे वर्तमान में किसानों के फसलों की कटाई, जायद फसलों की बुआई, सब्जियों और गन्ना की बुआई शामिल है।
दिए ये निर्देश उर्वरकों की आपूर्ति पीसीएफ/डीसीडीएफ के बफर केन्द्रों द्वारा आवश्कतानुसार की जायेगी। निर्माण एवं आपूर्ति (सड़क/रेल) पूर्व की भाॅति संचालित रहेगा। रेलवे रैक द्वारा उर्वरक आपूर्ति लोडिंग व अनलोडिंग में प्रयुक्त श्रमिकों को सोशल डिस्टेन्सिंग तथा सेनेटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। उपरोक्त कार्यों हेतु जो वाहन प्रयोग में लगेंगे उनमें ‘‘आवश्यक वस्तु जनपद सुलतानपुर‘‘ का स्टीकर चस्पा कर आपूर्ति करेंगे।