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सुल्तानपुर

यहां बढ़ रहा क्राइम, दलित किशोरी से गैंगरेप व आगजनी में चार की जमानत खारिज

Crime in Sultanpur : तीन गंभीर मामलों में आरोपियों की तरफ से संबंधित अदालतों में जमानत अर्जियां प्रस्तुत की गई।

सुल्तानपुरMay 22, 2018 / 04:11 pm

आकांक्षा सिंह

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यहां बढ़ रहा क्राइम, दलित किशोरी से गैंगरेप व आगजनी में चार की जमानत खारिज

सुलतानपुर. दलित किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, आगजनी व हमले समेत तीन गंभीर मामलों में आरोपियों की तरफ से संबंधित अदालतों में जमानत अर्जियां प्रस्तुत की गई। जिस पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपी गल्ला व्यापारी को राहत दी है, वहीं शेष चार आरोपियों की जमानत अर्जियां अदालतों ने खारिज कर दी।

पहला मामला लंभुआ थाना क्षेत्र के सखौली खुर्द गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले परौधी उर्फ मुन्ना यादव समेत अन्य के खिलाफ अभियोगी की नाबालिग पुत्री से गैंगरेप का आरोप है। इस संबंध में अभियोगी की तहरीर पर बीते 11 दिसंबर को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में आरोपी की जमानत अर्जी को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट प्रभानाथ त्रिपाठी ने खारिज कर दिया है।


दूसरा मामला जयसिंहपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगी राम नायक सिंह ने 11 मई 2013 को मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि उसने अपना 120 कुंतल गेहूं गल्ला व्यापारी कृपा शंकर वर्मा के हाथ बेंच दिया था, जिसके बदले में कृपाशंकर ने पैसा दे देने की बात कही थी। आरोपी के मुताबिक कृपाशंकर ने बाद में 1 लाख 56 हजार रुपए अभियोगी को दिया ही नहीं। इसी मामले में अभियोगी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में कृपाशंकर वर्मा निवासी पलिया देवापुर थाना दोस्तपुर की तरफ से एडीजे द्वितीय की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जिस पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत पर विरोध जताया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने आरोपों को निराधार बताते हुए गल्ला व्यापारी को जमानत पर रिहा करने की मांग की। दुसरे पक्षों को सुनने के पश्चात अपर जिला जज द्वितीय की अदालत ने आरोपी गल्ला व्यापारी को राहत देते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।


तीसरा मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के करीडीह गांव से जुड़ा है, जहां के रहने वाले दशरथ, धीरज व श्यामकली समेत अन्य के खिलाफ अभियोगी के घरवालों को खंभे में बांधकर मारने-पीटने, तीन दिनों तक बंधक बनाए रखने, गहने छीन लेने व गृहस्थी जलाकर राख कर देने का आरोप है। इसी मामले में आरोपीगण दशरथ, धीरज और श्यामकली की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को एडीजे चतुर्थ उदय भान सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया है।

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