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सुल्तानपुर

प्लास्टिक थैली लिया तो जाना होगा जेल

अगर आप कर रहे इस जरूरतमंद चीज का प्रयोग.. तो कल से जाना होगा जेल

सुल्तानपुरJul 14, 2018 / 11:22 am

Ruchi Sharma

ban

प्लास्टिक थैली लिया तो जाना होगा जेल

सुलतानपुर. सूबे की पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार द्वारा प्लास्टिक बैग , डिस्पोजल कप , प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर पाबंदी लगाने वाले बनाए गए कानून को अब योगी आदित्यनाथ सरकार सख्ती से अमल में लाने के निर्देश जारी किए हैं । जिसकी डेटलाइन कल यानी 15 जुलाई है । हालांकि पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार द्वारा प्लास्टिक बैन करने वाले बनाए गए कानून को भाजापाई नहीं मानते , भाजापाई इसे शीर्ष अदालत द्वारा दिये गए आदेश , निर्देश का हिस्सा मानते हैं ।
सरकार की सख्ती का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि जिलाधिकारी विवेक ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन द्वारा प्लास्टिक की थैलियों के विनिर्माण/आयात/भण्डाराण/विक्रय व ढुलाई पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में सभी उपजिलाधिकारी अपने से सम्बन्धित क्षेत्रों में 15 जुलाई से अभियान चलाकर प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण/आयात/भण्डारण/विक्रय व ढुलाई पर प्रतिबंध लगाने हेतु प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट में प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग पर प्रतिबंध के सम्बन्ध में एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
स्वयंसेवी संगठनों से सहयोग की अपेक्षा

जिलाधिकारी ने बताया कि उपजिलाधिकारियों के नेतृत्व में समिति गठित की गयी है, जिसमें सम्बन्धित निकाय के अधिशाषी अधिकारी, विपणन व आपूर्ति विभाग के निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी चिकित्साधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के प्रतिनिधि एवं पुलिस विभाग को रखा गया है।
उपजिलाधिकारी सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी व सम्बन्धित सदस्यों के साथ प्रमुख बाजारों का क्षेत्र भ्रमण कर प्लास्टिक की थैलियों के विनिर्माण/आयात/भण्डारण/विक्रय व ढुलाई पर प्रतिबंध हेतु प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा प्लास्टिक की थैलियों आदि को जब्त कर सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्रवाई सम्पादित करें। जिलाधिकारी ने व्यापार मण्डल तथा सभी स्वयंसेवी संगठनों से अनुरोध किया है कि वे इस अभियान में अपना पूर्ण सहयोग दें। जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को विद्यालयों में प्रार्थना के समय छात्र/छात्राओं को प्लास्टिक के प्रतिबंध के सम्बन्ध में जागरूक करें एवं जिला स्तर सहित ब्लाक व तहसील स्तर पर जागरूक रैलियां आयोजित करें।
लाउडस्पीकर से करेंगे जागरूक

डीएम ने नगर पालिका सहित सभी नगर पंचायतों के अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे लाउडस्पीकर के माध्यम से दुकानदारों तथा जनमानस को जानकारी दें। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि.रा. अमरनाथ राय ने बताया कि 50 माईक्रोन से पतली पालीथीन के प्रयोग को प्रतिबंधित करने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पालीथीन में न तो कोई सामान पैक कर भेजा जा सकेगा और न ही इसका इस्तेमाल थैले के रूप में किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पानी के पाउच सब्जियों की पैकिंग पतली पालीथीन में की जा रही है, जिसका आम लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सभी स्वयंसेवी संगठनों से इस अभियान को सफल बनाने हेतु सहयोग की अपेक्षा की गयी है। उन्होंने दुकानों / विक्रेताओं तथा ठेले पर वस्तुओं के बेचने हेतु पालीथीन के प्रयोग से बचने का अनुरोध किया है। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन बीडी सिंह, संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रणय सिंह, अपर उप जिलाधिकारी प्रमोद पाण्डेय, समस्त उपजिलाधिकारी तहसीलदारा व सम्बन्धित उपस्थित थे।

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