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सुल्तानपुर

जज की फटकार के बाद हरकत में आये थानाध्यक्ष, कई वर्षों पुराना मामला

अंतरिम जमानत के दौरान कई महीनों तक जामिनदारों का तस्दीक नहीं करा सकी थी पुलिस…

सुल्तानपुरMar 12, 2019 / 06:55 pm

Hariom Dwivedi

Sultanpur Crime News

जज की फटकार के बाद हरकत में आये थानाध्यक्ष, कई वर्षों पुराना मामला

सुलतानपुर. थानाध्यक्ष की लापरवाही के चलते आपराधिक गैंग का सदस्य कई महीनों से फरार चल रहा है। इतना ही नहीं कूरेभार थानाध्यक्ष ने बगैर प्रोसेस अपनाये ही स्पेशल जज से आरोपी के खिलाफ कुर्की आदेश की मांग भी की, लेकिन अधूरे प्रोसेस के कारण कोर्ट ने फटकार लगाई। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट अनिल कुमार यादव के कड़े रुख के बाद हरकत में आये थानाध्यक्ष ने आरोपी के खिलाफ पूर्व में जारी कार्यवाही अब अपनानी शुरू कर दी है।

मामला कूरेभार थाने से जुड़ा है। जहां की पुलिस ने 29 नवम्बर 2013 को आरोपी गयासुद्दीन निवासी रामपुर-प्रतापगढ़ को गैंग लीडर बताते हुए सहआरोपी प्रेमलाल निवासी खुरमाबाद थाना मुफस्सिल,सीवान-बिहार समेत पांच लोगों के खिलाफ आपराधिक गैंग चलाने का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में आरोपी प्रेमलाल वर्ष 2016 में अंतरिम जमानत पर रहा। तीन मई 2017 को अंतरिम जमानत के दौरान पेशी पर न हाजिर होने के चलते उसकी अर्जी भी खारिज कर दी गयी। इस बीच कई महीनों तक अंतरिम जमानत पर चल रहे प्रेमलाल के जामिनदारों का सत्यापन भी पुलिस ठीक ढंग से नहीं करा सकी। बात फंसी तो अब आरोपी फरार होने के कई महीनों बाद पुलिस बता रही है कि उनकी जांच में जामिनदारों का ठिकाना ही सही नहीं है,सिर्फ आरोपी का ही पता सही है। पुलिस समय पर चेती होती तो जामिनदारों का गलत ढंग से सहारा लेकर जमानत पाये प्रेमलाल पर उसकी अंतरिम जमानत की पेशी पर ही शिकंजा कस देती,लेकिन पुलिस की लचर कार्यशैली के चलते यह बात देर में सामने आयी।
वारण्ट के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस
लगातार गैर हाजिर चल रहे प्रेमलाल के खिलाफ थानाध्यक्ष ने गैर जमानतीय वारंट का आदेश कोर्ट से प्राप्त किया,फिलहाल पुलिस गिरफ्तारी कर पाने में फेल रही। पुलिस ने बीते नवम्बर माह में प्रेमलाल के खिलाफ 82 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही का आदेश भी कोर्ट से लिया। बावजूद इसके पुलिस न तो उसकी गिरफ्तारी कर पायी और न ही उस पर दबाव बनाकर उसे कोर्ट में हाजिर ही करा पायी। इस मामले में बगैर 82 दप्रसं की कार्यवाही का प्रासेस अपनाये ही वह भी काफी विलंब से कूरेभार थानाध्यक्ष अरविंद कुमार पांडेय हवा-हवाई में कोर्ट से प्रेमलाल के खिलाफ कुर्की आदेश जारी करने की मांग करने चले आये,लेकिन नियमानुसार प्रासेस पूरा न किये जाने के चलते स्पेशल जज ने कड़ी फटकार लगाई। जिसके बाद हरकत में आये थानाध्यक्ष अरविंद अब आरोपी के खिलाफ 83 दप्रसं की कार्यवाही को लेकर प्रासेस अपनाने में जुटे हुए हैं। पुलिस की लापरवाही के चलते कई महीनों से गैंगस्टर का मुल्जिम अब भी सलाखों से दूर बना हुआ है। माना जा रहा है कि बड़े अपराधियों को अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण दे रहे थानाध्यक्ष के जरिये जानबूझकर इन कार्यवाहियों के नाम पर महज खानापूर्ति की जाती है।

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