लगातार गैर हाजिर चल रहे प्रेमलाल के खिलाफ थानाध्यक्ष ने गैर जमानतीय वारंट का आदेश कोर्ट से प्राप्त किया,फिलहाल पुलिस गिरफ्तारी कर पाने में फेल रही। पुलिस ने बीते नवम्बर माह में प्रेमलाल के खिलाफ 82 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही का आदेश भी कोर्ट से लिया। बावजूद इसके पुलिस न तो उसकी गिरफ्तारी कर पायी और न ही उस पर दबाव बनाकर उसे कोर्ट में हाजिर ही करा पायी। इस मामले में बगैर 82 दप्रसं की कार्यवाही का प्रासेस अपनाये ही वह भी काफी विलंब से कूरेभार थानाध्यक्ष अरविंद कुमार पांडेय हवा-हवाई में कोर्ट से प्रेमलाल के खिलाफ कुर्की आदेश जारी करने की मांग करने चले आये,लेकिन नियमानुसार प्रासेस पूरा न किये जाने के चलते स्पेशल जज ने कड़ी फटकार लगाई। जिसके बाद हरकत में आये थानाध्यक्ष अरविंद अब आरोपी के खिलाफ 83 दप्रसं की कार्यवाही को लेकर प्रासेस अपनाने में जुटे हुए हैं। पुलिस की लापरवाही के चलते कई महीनों से गैंगस्टर का मुल्जिम अब भी सलाखों से दूर बना हुआ है। माना जा रहा है कि बड़े अपराधियों को अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण दे रहे थानाध्यक्ष के जरिये जानबूझकर इन कार्यवाहियों के नाम पर महज खानापूर्ति की जाती है।