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सुरजपुर

छात्रा से बोला कि घर छोड़ दूंगा, बैठ गई तो जंगल में मोड़ ली बाइक और किया दुष्कर्म

स्कूल से छुट्टी के बाद पैदल घर जा रही थी छात्रा, रास्ते में मिल गया था आरोपी, कोर्ट ने सुनाया 10 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड

सुरजपुरFeb 22, 2018 / 08:23 pm

rampravesh vishwakarma

Minor girl

Minor raped

सूरजपुर. बिश्रामपुर रेल्वे स्टेशन से 12 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर जंगल में अनाचार करने के 14 माह पुराने मामले में सूरजपुर की विशेष अदालत ने आरोपी जलंधर राजवाड़े को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
6वीं की छात्रा स्कूल से छुट्टी के बाद पैदल घर जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान रास्ते में उसे आरोपी युवक यह कहकर अपने साथ बाइक में ले गया था कि वह उसे घर छोड़ देगा। रास्ते में उसने बाइक जंगल में मोड़ ली और छात्रा से दुष्कर्म किया।

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सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर से लगे ग्राम कुंजनगर निवासी कक्षा छठवीं में अध्ययनरत 12 वर्षीय छात्रा 23 दिसंबर 2016 को स्कूल गई थी। शाम को छुट्टी होने के बाद स्कूल से घर जाने के लिए पैदल निकली थी। इसी दौरान शाम करीब सवा 4 बजे बिश्रामपुर रेलवे स्टेशन के समीप उसे केनापारा जयनगर निवासी 19 वर्षीय युवक जलंधर राजवाड़े मिला। उसने छात्रा से कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा।
युवक के झांसे में आकर छात्रा उसकी बाइक में बैठ गई। इसके बाद युवक उसे घर की ओर न ले जाकर अचानक बाइक जंगल की ओर मोड़ लिया। यहां उसने छात्रा के साथ अनाचार किया। छात्रा देर शाम घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों के साथ छात्रा थाने पहुंची और युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने इस मामले में धारा 363, 366, 376, एट्रोसिटी व पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी जलंधर राजवाड़े को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

इस मामले की सुनवाई जिला न्यायालय में एट्रोसिटी की विशेष अदालत में जिला न्यायाधीश डीएल कटकवार ने की और आरोप सिद्ध हो जाने के बाद आरोपी युवक जलंधर राजवाड़े को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर सभी धाराओं में एक- एक माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

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