जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार के स्थाई एवं अस्थाई दुकानें 11 जून से प्रात: 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगीं। प्रत्येक शनिवार व रविवार को पूर्ण लॉकडाउन
(Total lockdown) होगा।
29 मई से सरगुजा जिला होगा अनलॉक, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खोलने के आदेश जारी
इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य दुकानें खुले रहेंगे तथा एलपीजी, पैट शॉप, न्यूज पेपर, दूध, फल, सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
सभी संचालित दुकानों में नि:शुल्क वितरण एवं विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा।
साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन शाम 6 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रि कालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। लेकिन इस दौरान थोक माल, वेयर हाउस, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रात 5 बजे तक रहेगी।
कल से अनलॉक होगा अपना शहर, सप्ताह में 6 दिन शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, पहले वाले नियम रहेंगें लागू
ये व्यवसायिक गतिविधियां होंगी संचालितसभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, ठेला-गुमटी, फल, सब्जी मंडी, शो रूम, मदिरा दुकानें शनिवार व रविवार को छोड़कर शेष 5 दिन प्रात: 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। वहीं होटल एवं रेस्टोरेंट से ऑनलाइन, टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी।
वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह एवं होटल, मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। इन आयोजनों में कुल संख्या 20 होगी।
इन गतिविधियों पर पूर्णत: प्रतिबंध
स्विमिंग पुल, जिम, सिनेमा हॉल, थियेटर, सैलून, ब्यूटी पार्लर पूर्णत: बंद रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में संचालित होने वाले साप्ताहिक हाट-बाजार लगाने एवं खोले जाने की अनुमति नहीं होगी।