–नई गाइडलाइन में एक सौ दुकान वाले टैक्सटाइल मार्केट में दो केस मिलने पर मार्केट सील, पांच सौ दुकान वाले टैक्सटाइल मार्केट में पांच केस मिलने पर मार्केट सील और पांच सौ से ज्यादा दुकान वाले टैक्सटाइल मार्केट में 10 कोरोना संक्रमित केस मिलने पर समूचा मार्केट 14 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा।
–वातानुकूलित दुकान व ऑफिस में मौजूद व्यापारी, स्टाफ, ग्राहक आदि को एन-95 मास्क का ही उपयोग करना पड़ेगा। बगैर एयरकंडीशंड दुकान व ऑफिस में साधारण मास्क का उपयोग जरूरी।
–इनके अलावा कोविड-19 की गाइडलाइन के बारे में जो पहले से बताया हुआ है, उनमें भी किसी तरह की कोताही प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा।