युवती से बलात्कार के अभियुक्त की जमानत याचिका नामंजूर
शादी करने का वादा कर साथ ले गया अहमदाबाद था
युवती से बलात्कार के अभियुक्त की जमानत याचिका नामंजूर
सूरत. शादी का झांसा देकर 24 वर्षीय युवती को अहमदाबाद ले जाकर बलात्कार करने के मामले में आरोपित अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने नामंजूर कर दी।
वराछा विवेकानंद सोसायटी निवासी अभियुक्त राजू बाबू बारैया के खिलाफ 28 मई को 24 वर्षीय युवती ने अपहरण और बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप के मुताबिक राजू ने युवती से शादी करने का वादा किया और अपने साथ अहमदाबाद ले गया। यहां उसने अपने परिचित के घर में युवती से यौन संबंध बनाए और बाद में शादी से मुकर गया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया था। मामला दर्ज होने के बाद से अभियुक्त राजू बारैया फरार है और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान लोकअभियोजक किशोर रेवलिया ने दलीलें पेश कर याचिका नामंजूर करने की मांग की। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखते हुए याचिका नामंजूर कर दी।
Home / Surat / युवती से बलात्कार के अभियुक्त की जमानत याचिका नामंजूर