कॉन्स्टेबल भगु भडिय़ादरा की जमानत अर्जी खारिज
गैरेज संचालक से 30.50 लाख की रिश्वत लेने का मामला
कॉन्स्टेबल भगु भडिय़ादरा की जमानत अर्जी खारिज
सूरत. गैरेज संचालक से 30.50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार सरथाणा के पुलिस कॉन्स्टेबल भगु भडिय़ादरा की नियमित जमानत याचिका गुरुवार को सेशन कोर्ट ने नामंजूर कर दी।
सरथाणा थाने में 8 मार्च, 2019 को तत्कालीन पुलिस निरीक्षक एन.डी.चौधरी, पुलिस उपनिरीक्षक एच.एम.गोहील, पुलिस कॉन्स्टेबल गोपाल डाय्हा मुंघवा और भगु राघु भडिय़ादरा के खिलाफ आइपीसी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत 30.50 लाख रुपए की रिश्वत लेने का मामला दर्ज हुआ था। आरोप के मुताबिक उन्होंने पुराने वाहनों की नंबर प्लेट लग्जरी बसों में उपयोग कर सरकार को टैक्स का चूना लगाने के आरोप में एक गैरेज संचालक को पकड़ा था। बाद में मामला रफा-दफा करने के लिए 30.50 लाख रुपए लेकर उसे छोड़ दिया गया। मामला दर्ज होने के बाद सभी अभियुक्त लंबे समय तक फरार रहे थे। बाद में उन्होंने पुलिस के समक्ष समर्पण किया। तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं। इनमें से भगु भडिय़ादरा ने कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की थी। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने सहायक लोकअभियोजक रिंकू पारेख की दलीलें और जांच अधिकारी एन.पी.गोहील के हलफनामे को ध्यान में रखते हुए याचिका नामंजूर कर दी।