सीआइडी क्राइम, सूरत यूनिट में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के बहाने धोखाधड़ी के पांच से अधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से तीन मामलों में सतीश कुंभाणी की लिप्तता है। सीआइडी क्राइम ने 10 जुलाई को कुंभाणी को बीएसएस कॉइन प्रकरण में गिरफ्तार कर चार दिन के रिमांड पर लिया था। सोमवार को रिमांड खत्म होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया। महाराष्ट्र और राजस्थान में भी कुंभाणी के खिलाफ मामला दर्ज है। सोमवार को महाराष्ट्र और राजस्थान पुलिस कुंभाणी का कब्जा लेने सूरत पहुंचीं। कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को उसका कब्जा सौंप दिया। बाद में उसे राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा।
अभियुक्तों की मुद्दा माल लौटाने की मांग नामंजूर
बीएसएस कॉइन प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्तों की ओर से कॉइन और मोबाइल समेत मुद्दा माल लौटाने की मांग के साथ दायर की गई याचिका सोमवार को कोर्ट ने नामंजूर कर दी। सीआइडी क्राइम पुलिस ने बीएसएस कॉइन में निवेश के बहाने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए वैभव पड़साला, मयूर गोधानी, विजय वेकरिया को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उनके वॉलेट और इसमें जमा करोड़ों के कॉइन के साथ मोबाइल फोन, कम्प्यूटर, हार्ड ***** आदि जब्त किए थे। अभियुक्तों ने जांच पूरी होने पर मुद्दा माल लौटाने की मांग के साथ कोर्ट में याचिका दायर की थी। लोकअभियोजक रिंकू पारेख ने दलीलें पेश कर याचिका का विरोध किया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका नामंजूर कर दी।