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सूरत

कोर्ट में पेश नहीं किए कागजात, धोखाधड़ी के अभियुक्त को मिल गई जमानत

सरथाणा पुलिस की लापरवाही!!!

सूरतJan 24, 2020 / 09:04 pm

Sandip Kumar N Pateel

कोर्ट में पेश नहीं किए कागजात, धोखाधड़ी के अभियुक्त को मिल गई जमानत

File Image

सूरत. लग्जरी बस का नंबर बदल कर आरटीओ को टैक्स का नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्त सरथाणा पुलिस की लापरवाही के चलते जमानत पर रिहा हो गया। याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से पुलिस ने जांच के पेपर्स कोर्ट में पेश नहीं किए गए, जिससे कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत याचिका मंजूर कर ली।

कामरेज तहसील के पासोदरा गांव की ओम टाउनशिप निवासी टूर एंड ट्रैवेल्स संचालक राजेश वसवाला को सरथाणा पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप के मुताबिक, पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों ने आरटीओ के टैक्स से बचने के लिए लग्जरी बस का पंजीकरण नंबर और चेसिस नंबर बदल दिया। जांच के बाद पीएसआई पी.डी. वांदा ने राजेश वसवाला समेत पांच जनों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की थी। राजेश की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसने अधिवक्ता जयेश बोदर के जरिए कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से जांच पेपर्स पेश नहीं किए गए, जिसका लाभ अभियुक्त को मिल गया। कोर्ट ने अधिवक्ता बोदर की दलीलों को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली।

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