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सूरत

हॉलमार्किंग से आभूषणों की खरीद में बढ़ेगी पारदर्शिता

15 जून से अनिवार्य, सिर्फ 14, 18 व 22 कैरेट के स्वर्ण आभूषण बेचने की अनुमति रहेगी

सूरतJun 02, 2021 / 07:34 pm

Gyan Prakash Sharma

हॉलमार्किंग से आभूषणों की खरीद में बढ़ेगी पारदर्शिता

हॉलमार्किंग से आभूषणों की खरीद में बढ़ेगी पारदर्शिता

सिलवासा. आगामी 15 जून से ज्वैलर्स दुकानों पर हॉलमार्किंग के स्वर्ण आभूषण बेचे जा सकेंगे। सोने पर हॉलमार्किंग पहले एक जून से अनिवार्य होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने इसे 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। हॉलमार्किंग के नियम लागू होने के बाद सिर्फ 14, 18 व 22 कैरेट के स्वर्ण आभूषण बेचने की अनुमति रहेगी।
ज्वैलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हॉलमार्किंग से आभूषण की खरीद-फरोख्त से प्रमाणिता व पादर्शिता बढ़ेगी। हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी बेचने पर किसी प्रकार की डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं काटी जाएगी। इसका मतलब है कि गहने बेचने पर पूरी-पूरी कीमत मिलेगी। उपभोक्ता जो सोना खरीदेंगे उसकी गुणवत्ता की गारंटी रहेगी। इससे मिलावटखोरों का धंधा बंद हो जाएगा। देशभर में हॉलमार्किंग लागू करने की तारीख कई बार बढ़ाई जा चुकी है। इस साल जनवरी में लागू किया जाना था, मगर कोरोना की वजह से तारीख बढ़ाकर एक जून कर दी थी। कोरोना संक्रमण के चलते शुरुआत में हॉलमार्किंग की अनिवार्यता से कई व्यापारियों को दिक्कत भी हो सकती है।
हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का प्रमाणन है जो अभी तक स्वैच्छिक रूप से लागू था। ज्वलरों को इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरों (बीआईएस)के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। हालांकि यह मामला पिछले एक साल से चल रहा है और कोविड जैसे हालात के चलते कई ज्वेलर इस मामले में पूरी तैयारी नहीं कर पाएं। कई ज्वेलरों की शिकायत है कि सरकार की ओर समुचित हॉलमार्किंग सेंटर्स की व्यवस्था नहीं है।

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