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सूरत

TAX : ऐसे कैसे लगेगी कर चोरी पर लगाम ?

– डीजीजीआई व आयकर विभाग में तालमेल की कमी- आरटीआई में डीजीजीआई ने नहीं दी आयकर साझा किए मामलों की जानकारी

सूरतOct 30, 2020 / 06:27 pm

Dinesh M Trivedi

TAX : ऐसे कैसे लगेगी कर चोरी पर लगाम ?

TAX : ऐसे कैसे लगेगी कर चोरी पर लगाम ?

सूरत. कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए इससे जुड़े दो महत्वपूर्ण विभागों के बीच जानकारी साझा करने का प्रावधान है। इसके बावजूद डॉयरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) व आयकर के बीच तालमेल की कमी नजर आ रही है। इसका खुलासा पिछले दिनों लगाई गई एक आरटीआई के जरिए हुआ हैै। जिसमें जांच खत्म हो जाने के बावजूद डीजीजीआई ने आयकर से सांझा किए गए मामलों की जानकारी देने से इनकार कर दिया। इससे प्रतीत होता है कि दोनों विभागों के बीच तालमेल की कमी है और दोनों विभागों के एक दूसरे से जानकारी सांझा नहीं करने से सरकार को नुकसान हो सकता है। दरअसल, पिछले दिनों आरटीआई एक्टविस्ट अमित तिवारी ने इस संबंध में डीजीजीआई में आरटीआई कर जानकारी मांगी थी। जिसके जवाब में विभाग द्वारा बताया गया कि विभाग की सूरत इकाई द्वारा अब तक कुल 639 मामले दर्ज किए गए। जिनमें से 566 मामलों की जांच बंद हो चुकी है। लेकिन बंद किए गए मामलों में से कितनों की जानकारी आयकर विभाग से साझा की गई। इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई।

ये दिए तर्क, लेकिन…

विभाग की तरफ से अपने बचाव में आरटीआई की धारा-8 (1) का हवाला दिया गया। जबकि जिन मामलों की जांच खत्म हो जाती है उनकी जानकारी आयकर विभाग को देने का प्रावधान है। क्योंकि जो कोराबारी जीएसटी में कर की चोरी करते है। वे सामान्यत आयकर में भी चोरी कर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जानकारी साझा करने का प्रावधान रखा गया है। ऐसे में यदि एक महत्वपूर्ण विभाग दूसरे महत्वपूर्ण विभाग को जानकारी नहीं देगा तो सरकारी कर की चोरी पर कैसे लगाम लगेगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब केस शुरू होता तो विभाग द्वारा जानकारी सार्वजनिक की जाती है तो फिर केस बंद होने के समय जानकारी क्यों जाहिर नहीं की जा सकती है?

नहीं किया खुलासा :

डीजीजीआई के सीपीआइओ नवीन सोनी ने पत्रिका को बताया कि आरटीआई में वहीं जानकारी दी जाती है, जो पब्लिक डोमेन में है। यदि कोई जानकारी नहीं दी गई तो उसका कारण भी बताया गया है। उन्होंने इस सवाल का जवाब भी स्पष्ट नहीं किया कि जांच खत्म होने के बाद मामलों की जानकारी आयकर विभाग को दी जाती हैं या नहीं?

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