गांजा के साथ पकड़े गए अभियुक्तों को साढ़े तीन साल की कैद
सूरत. 26 किलो से अधिक गांजा के साथ पकड़े गए दोनों अभियुक्तों को गुरुवार को सेशन कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई।
प्रकरण के अनुसार कतारगाम पुलिस ने 18 जुलाई, 2008 को उत्कलनगर के पास शांतिनगर झोपड़पट्टी के एक मकान में छापा मार कर सुभाष एकादस परीड़ा और पद्मनाभ पूर्णचंद्र पाणीग्राही को 1.60 लाख रुपए के 26,760 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा था। वहीं, एक अभियुक्त को वांछित घोषित किया था। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश होने के बाद सुनवाई के दौरान लोकअभियोजक भद्रेश दलाल आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दोषी माना और साढ़े तीन साल की कैद तथा 35 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। दंड नहीं भरने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।