पांच करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को मासिक रिटर्न से छूट
सूरत के कपड़ा उद्यमियों को होगा लाभ, त्रैमासिक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा
पांच करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को मासिक रिटर्न से छूट
सूरत. जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में पांच करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को त्रैमासिक रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई है। अभी तक उन्हें रिटर्न फाइल करना पड़ रहा था। हालांकि सूरत के व्यापारियों ने इसे झुनझना करार दिया है.
इस फैसले के कारण सूरत के कुछ कपड़ा व्यापारियों को लाभ मिलेगा। अभी तक डेढ़ करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए यह व्यवस्था थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर पांच करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा अब से पांच करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले व्यापारी को जीएसटी त्रैमासिक रिटर्न फाइल करना होगा। यह जीएसटी रिटर्न फॉर्म भी सिर्फ एक या दो पेज का होगा। इसके अलावा सूरत के व्यापारी आरसीएम(रिवर्स चार्ज मैकनिज्म) भी स्थगित स्थगित करने की मांग कर रहे थे। इसे 30 सितम्बर तक स्थगित कर दिया गया है।
हालांकि सूरत के व्यापारियों ने इसे झुनझना करार दिया है। उनका कहना है कि भले ही सरकार कह रही है कि त्रैमासिक रिटर्न फाइल करना है, लेकिन जीसीटीआर-3बी फॉर्म जो कि हर माह भरना होता है उसके लिए हमें जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 की जानकारी हर महीने तैयार करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा साथ ही यदि हमने पांच करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी से व्यापाार किया तो भी हमं जीएसटी मासिक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यदि हम जीएसटीरिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो उन्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा।
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कुछ व्यापारियों को राहत
पांच करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वालों को त्रैमासिक रिटर्न की व्यवस्था करने से सूरत के कुछ कपड़ा उद्यमियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा आरसीएम स्थगित करने का फैसला भी लाभदायक होगा
रजनीकांत गुप्ता, सीए
मात्र छलावा
त्रैमासिक रिटर्न की बात छलावा है। क्योंकि हमें सारी जानकारी तो रखनी ही पड़ेगी और यदि हम पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी से व्यापार करें को रिटर्न भी भरना पड़ेगा।
रंगनाथ सारडा, व्यापारी,सूरत
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