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सूरत

नीरव मोदी की फैक्ट्री में चोरी करने आया गिरोह पकड़ा

सचिन सेज में है फायर स्टार डायमंड फैक्ट्री, गिरोह के पांच लोग गिरफ्तार

सूरतSep 22, 2018 / 08:06 pm

Sandip Kumar N Pateel

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नीरव मोदी की फैक्ट्री में चोरी करने आया गिरोह पकड़ा

सूरत. पीएनबी घोटाले के अभियुक्त नीरव मोदी की सचिन के स्पेशल इकॉनोमिक जोन में स्थित डायमंड फैक्ट्री में चोरी करने आया मुंबई का गिरोह सुरक्षाकर्मी की सतर्कता से पकड़ा गया। सचिन पुलिस ने गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक नीरव मोदी की सचिन सेज में फायर स्टार डायमंड के नाम से फैक्ट्री है। शुक्रवार रात चोर गिरोह दीवार लांघकर फैक्ट्री में घुस गया। इस दौरान सुरक्षाकर्मी की उन पर नजर पड़ी तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर पास की फैक्ट्रियों से सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी दौडक़र आए और गिरोह के पांच सदस्यों को धर दबोचा। इसके बाद उन्हें सचिन पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ के दौरान चोरों ने अपना नाम रणजीत रोहीदास वाघमारे, राजेश प्रेमसिंह चौहाण, अबूबकर डायमल हॉक, संदीप राजकुमार सिंह और सुभाष दुलाल अधिकारी बताया। पांचों मुंबई के अलग-अलग क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

रूट कैनाल ट्रीटमेंट का क्लेम चुकाने से इनकार नहीं कर सकती बीमा कंपनी


सूरत. अस्पताल में 24 घंटे तक दाखिल नहीं रहने का कारण बताकर क्लेम नामंजूर करने वाली बीमा कंपनी को उच्च ग्राहक अदालत से झटका लगा है। कोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील याचिका नामंजूर करते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और क्लेम की राशि ब्याज समेत चुकाने का बीमा कंपनी को आदेश दिया।

प्रकरण के अनुसार सगरामपुरा निवासी दिलीप जरीवाला ने अपना और पत्नी का न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से मेडिक्लेम खरीदा था। पॉलिसी अवधि के दौरान दिलीप की पत्नी के दांतों में दर्द होने लगा। डेंटल क्लीनिक में जाने पर चिकित्सक ने रूट कैनाल सर्जरी की। इसके बाद दिलीप जरीवाला ने उपचार पर खर्च हुए 21,281 रुपए के पाने के लिए बीमा कंपनी में आवेदन किया, लेकिन अस्पताल में 24 घंटे भर्ती नहीं होने का कारण बताते हुए बीमा कंपनी ने क्लेम नामंजूर कर दिया। इस पर दिलीप ने अधिवक्ता श्रेयस देसाई के जरिए जिला ग्राहक कोर्ट में बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत की। अंतिम सुनवाई के बाद जिला ग्राहक कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका मंजूर करते हुए क्लेम की राशि ब्याज समेत चुकाने का आदेश दिया था। निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीमा कंपनी ने उच्च ग्राहक कोर्ट में अपील याचिका दायर की थी। अंतिम सुनवाई के बाद उच्च ग्राहक अदालत ने निचली कोर्ट के आदेश को सही माना और अपील याचिका नामंजूर कर दी।

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