सिलवासा. मेडिकल कॉलेजों में आरक्षित सीटों पर प्रवेश का मामला मुंबई हाईकोर्ट में पहुंच गया है। आवेदन करने वाले याचिकाकर्ता की एप्लीकेशन पर हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। याचिका में चयनित प्रार्थियों के मूल निवास पर उंगली उठाई है। विवाद सिर्फ एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश का है, इसके बाद आयुर्वेद, होम्योपैथिक व बीडीएस की सीटों पर भी प्रवेश लटक गया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग से मूल निवास के पिछले नियम तरीके मांगे हैं। स्वास्थ्य व मानव कल्याण मंत्रालय ने दादरा नगर हवेली के लिए एमबीबीएस की कॉलेजों में 9, आयुर्वेद व होम्योपैथिक की कॉलेजों में 6 बीडीएस की कॉलेजों में 6 सीटें आरक्षित रखी हैं। इन सीटों पर चालू माह में प्रवेश देना अनिवार्य है। दानह के लिए एमबीबीएस की निम्न कॉलेज में आरक्षित सीटें रखी गई है। इसमें एलएच मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में एक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में एक, सरकारी मेडिकल कॉलेज, तिरुअनंतपुरम में दो, सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोझीकोड में दो, सरकारी मेडिकल कॉलेज, एलप्पुजा में दो, सरकारी मेडिकल कॉलेज, त्रिचुर में एक सीट है।