प्रफूल्ल साड़ी के संचालक शिवनारायण उर्फ पंकज अग्रवाल ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के साथ साड़ी के विज्ञापन के लिए करार किया था। करार के मुताबिक पैमेंट चुका दिए जाने के बावजूद शिल्पा की मां सुनंदा शेट्टी और पिता सुरेन्द्र शेट्टी ने रुपए वसूलने के लिए गेंगस्टर फजलु रहमान के जरिए बेंककाग से रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकी देने का फोन करवाया था। वर्ष 2003 में पंकज अग्रवाल ने शिल्पा शेट्टी के माता-पिता के खिलाफ उमरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। पन्द्रह साल पुराने इस मामले में अभियुक्त सुनंदा शेट्टी ने सूरत कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका दायर कर आरोपों से बरी करने की मांग की थी, लेकिन सूरत कोर्ट ने सुनंदा शेट्टी की मांग को खारिज कर दिया था और 30 सितम्बर को चार्जफ्रेम की कार्रवाई के लिए उसे कोर्ट के समक्ष हाजीर रहने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेशानुसार सोमवार को सुनंदा शेट्टी सूरत कोर्ट में पेश हो सकती है। यदि वह पेश हुई तो रंगदारी प्रकरण में उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जफ्रेम की कार्रवाई हो सकती है।