चंद्रयान-2: जानिए किस तरह विक्रम लैंडर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है इसरो योजना का लाभ लेने वालों को 15 सितंबर से 15 नवंबर तक में आवेदन करना होगा। इसके बाद उन्हें बकाया टैक्स की 10 प्रतिशत राशि 15 जनवरी-20 में चुकानी होगी। इसके बाद फरवरी से दिसम्बर तक 11 समान हप्तों में बाकी रकम चुकानी होगी। जो व्यापारी पहला पेमेन्ट करने के बाद अन्य राशि नहीं चुका पाएंगे उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन मामलों में सर्च की कार्रवाई के दौरान बोगस बिलींग पकड़ाया हो उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिन मामलों में विभाग की ओर से ट्रिब्यूनल में अपील की गई हो ऐसे मामलों में यदि व्यापारी डिमांड को मान कर टैक्स चुकाए तो उसे भी योजना का लाभ मिलेगा।
वैट सलाहकार प्रशांत शाह ने बताया कि राज्य सरकार की ओरे 15 सितंबर से शुरू की जा रही एम्नेस्टी स्कीम से व्यापारियों को राहत मिलेगी। इस योजना से टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा।