-2.50 लाख का मुआवजा चुकाने का भी आदेश
सूरत. दुकान बुकिंग करवाने के बहाने लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद की सजा सुना दी। वहीं, 2.50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर तथा एक लाख रुपए प्रताडि़त करने को लेकर चुकाने का भी आदेश दिया गया।
ङ्क्षडडोली की स्वप्न सृष्टि सोसायटी निवासी राजकुमार उर्फ रज्जन नकछेद मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2015 में महिधरपुरा थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज हुई थी। आरोप के मुताबिक राजकुमार ने दाजी घेला परमार और उसके भाई तथा धीरजसिंह उदयसिंह राजपूत से लाल दरवाजा के शुभ स्क्वॉयर में दुकान दिलवाने के बहाने रुपए ले लिए। बाद में न तो दुकान दिलवाई और न रुपए लौटाए। पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान लोकअभियोजक के.एस.चौधरी और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता जिगर देसाई आरोपों को साबित करने में सफल रहे। मंगलवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने राजकुमार मिश्रा को दोषी मानते हुए पांच साल की कैद और 2.50 लाख रुपए मुआवजा चुकाने की सजा सुनाई।