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सूरत

SURAT NEWS : कॉन्ट्रेक्टर से ७१ लाख रुपए की धोखाधड़ी

SURAT NEWS :-वडोदरा के पार्टनर ने नहीं किया पूरा भुगतान

सूरतJun 26, 2019 / 01:34 pm

Dinesh M Trivedi

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SURAT NEWS : कॉन्ट्रेक्टर से ७१ लाख रुपए की धोखाधड़ी

सूरत. सूरत के एक कॉन्ट्रेक्टर से वडोदरा रिफाइनरी में काम करवा कर ७१ लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।
पुलिस के मुताबिक वडोदरा में सयाजीगंज के कीर्ति टावर में संदीप नाणावटी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रेक्टर्स के संदीप नाणावटी ने वेसू वीआइपी रोड के रुद्रम एवेन्यु निवासी गोरख मलहारी पाटिल के साथ धोखाधड़ी की। संदीप ने जनवरी २००२ में वडोदरा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (गुजरात रिफाइनरी) का काम लिया। इसमें गोरख को साइट पर काम के ३० प्रतिशत का हिस्सेदार बनाया गया था। उसने १.३६ करोड़ रुपए के बिल ले लिए, लेकिन ७० लाख ९८ हजार ४३६ रुपए का भुगतान नहीं कर धोखा किया। बार-बार बकाया मांगने पर भी रुपए नहीं मिले तो गोरख ने सोमवार को सलाबतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई।

धोखाधड़ी के अभियुक्त को पांच साल की कैद
-2.50 लाख का मुआवजा चुकाने का भी आदेश
सूरत. दुकान बुकिंग करवाने के बहाने लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद की सजा सुना दी। वहीं, 2.50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर तथा एक लाख रुपए प्रताडि़त करने को लेकर चुकाने का भी आदेश दिया गया।
ङ्क्षडडोली की स्वप्न सृष्टि सोसायटी निवासी राजकुमार उर्फ रज्जन नकछेद मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2015 में महिधरपुरा थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज हुई थी। आरोप के मुताबिक राजकुमार ने दाजी घेला परमार और उसके भाई तथा धीरजसिंह उदयसिंह राजपूत से लाल दरवाजा के शुभ स्क्वॉयर में दुकान दिलवाने के बहाने रुपए ले लिए। बाद में न तो दुकान दिलवाई और न रुपए लौटाए। पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान लोकअभियोजक के.एस.चौधरी और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता जिगर देसाई आरोपों को साबित करने में सफल रहे। मंगलवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने राजकुमार मिश्रा को दोषी मानते हुए पांच साल की कैद और 2.50 लाख रुपए मुआवजा चुकाने की सजा सुनाई।

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