अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने सूचित चार्ज फ्रेम की याचिका दायर की थी, जिस पर लंबे अरसे तक सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने 13 जुलाई को अभियुक्तों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने का आदेश देते हुए सभी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। सोमवार को सुनवाई के दिन न्यायिक हिरासत में कैद और जमानत पर रिहा अभियुक्तों के अधिवक्ताओं ने मुद्दत याचिका पेश करते हुए बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख अभियुक्तों को कोर्ट में पेश कर पाना संभव नहीं है, इसलिए चार्ज फ्रेम की कार्रवाई टाल दी जाए। जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने सुनवाई 27 जुलाई तक टाल दी। अब 27 जुलाई को अभियुक्तों के खिलाफ चार्ज फ्रेम की कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि 24 मई, 2019 को सरथाणा के तक्षशिला आर्केड में लगी भीषण आग में 22 जनों की मौत हो गई थी और 18 जने घायल हो गए थे। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर मनपा अधिकारी, दमकल अधिकारी, बिजली कंपनी के अभियंता, बिल्डर और ट्यूशन संचालक समेत 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था।