scriptचेक रिटर्न मामले में तीन महीने की कैद | Three-month imprisonment in case of check return | Patrika News
सूरत

चेक रिटर्न मामले में तीन महीने की कैद

रिटर्न चेक की राशि भी चुकानी होगी

सूरतMar 16, 2019 / 08:17 pm

Sandip Kumar N Pateel

patrika

चेक रिटर्न मामले में तीन महीने की कैद

सूरत. चेक रिटर्न के एक मामले में आरोपित इलेक्ट्रिक माल सामान के व्यापारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन महीने की कैद की सजा सुनाई।


नानपुरा गज्जर बिल्डिंग निवासी भरतकुमार गोवन भावसार ने अधिवक्ता दीपक कापडिय़ा के जरिए मोराभागल आनंदनगर निवासी राजेन्द्र दुर्लभ रांदेरिया के खिलाफ कोर्ट में चेक रिटर्न की शिकायत की थी। आरोप के मुताबिक अभियुक्त राजेन्द्र इलेक्ट्रिक सामान बेचता है। उसने भरत भावसार से 2.79 लाख रुपए का सामान खरीदा था और पैमेंट के तौर पर 2.13 लाख रुपए का चेक दिया था। चेक बैंक में जमा करवाने पर रिटर्न हो गया। शिकायत के बाद से मामले की सुनवाई चेक रिटर्न मामलों की विशेष अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कापडिय़ा आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्त राजेन्द्र रांदेरिया को दोषी मानते हुए तीन महीने की कैद की सजा सुनाई और रिटर्न चेक की राशि लौटाने का आदेश दिया।

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