पोक्सो एक्ट में वांछित को सरेंडर का आदेश
सूरत. चार साल पूर्व एक नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में फरार चल रहे पश्चिम बंगाल के एक आरोपित को सूरत कोर्ट ने २४ दिसम्बर तक सरेंडर करने का आदेश जारी किया है।
अमरोली पुलिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल के २४ परगना जिले के उत्तर पेंकेडांग मूल निवासी एवं अमरोली थाानाक्षेत्र के भरथाणा स्थित खोडिय़ारनगर निवासी अब्दुल रहमान बिश्वास (45) के खिलाफ २०१४ में पोक्सो के एक्ट के तहत एक किशोरी से छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में उसे गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन कोर्ट से जमानत मिलने पर वह फरार हो गया था। बाद में कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन पुलिस उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई। अब कोर्ट ने उसे २४ दिसम्बर २०१८ तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।
सूरत. चार साल पूर्व एक नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में फरार चल रहे पश्चिम बंगाल के एक आरोपित को सूरत कोर्ट ने २४ दिसम्बर तक सरेंडर करने का आदेश जारी किया है।
अमरोली पुलिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल के २४ परगना जिले के उत्तर पेंकेडांग मूल निवासी एवं अमरोली थाानाक्षेत्र के भरथाणा स्थित खोडिय़ारनगर निवासी अब्दुल रहमान बिश्वास (45) के खिलाफ २०१४ में पोक्सो के एक्ट के तहत एक किशोरी से छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में उसे गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन कोर्ट से जमानत मिलने पर वह फरार हो गया था। बाद में कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन पुलिस उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई। अब कोर्ट ने उसे २४ दिसम्बर २०१८ तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।