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सूरत

पत्नी बार-बार करती थी झगड़ा, काट दिया सिर

फरार अभियुक्त गिरफ्तार, गला दबाकर हत्या करना कबूला

सूरतDec 08, 2018 / 11:11 pm

Sunil Mishra

patrika

पत्नी बार-बार करती थी झगड़ा, काट दिया सिर


सूरत. उत्राण रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रेक से महिला का हत्या किया हुआ शव मिलने के मामले में पुलिस ने मृतका के पति को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उसने बार-बार के झगड़े से त्रस्त होकर पत्नी की हत्या करना कबूला है।
पुलिस के मुताबिक बीस दिन पहले उत्राण रेलवे स्टेशन के पास एक महिला का शव बरामद हुआ था। हालांकि महिला का सिर लापता था। प्रथमदृष्ट्या मामला रेलवे एक्सीडेंट का लग रहा था, लेकिन सिर गायब होने से पुलिस को हत्या की आशंका भी थी। जांच के दौरान आखिर महिला की शिनाख्त आरती संन्यासी स्वाई के तौर पर हुई। पुलिस को लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही पति-पत्नी किराए के मकान में रहने आए थे। मकान की जांच के दौरान भी खून के धब्बे मिले थे, जिससे पुलिस ने पति संन्यासी उर्फ दीपक स्वाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। शनिवार को एसओजी को मुखबिर से सूचना मिली कि पत्नी की हत्या कर शव रेलवे ट्रेक पर फेंकने वाला युवक कोसाड़ आवास के पास खड़ा है। पुलिस ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उसने हत्या करना कबूल कर लिया। उसने बताया कि आरती उसके पड़ोस के गांव की निवासी थी और उनके बीच प्रेम संबंध था। वारदात से डेढ़ महीने पहले वह उसे भगा लाया था और यहां पति-पत्नी के तौर पर रहने लगे थे। कुछ दिनों बात आरती उससे झगड़ा करने लगी, जिससे वह परेशान हो गया था। वारदात के दिन सुबह आरती ने झगड़ा शुरू कर दिया तो उसने गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में मामले को हादसा दिखाने के लिए चाकू से उसका सिर काट दिया और अंजनी इंडस्ट्रीज के तालाब में फेंक दिया। वहीं सिर कटा शव रेलवे ट्रेक पर फेंक दिया, जिससे मामला ट्रेन हादसे का लगे। एसओजी पुलिस ने अभियुक्त को अमरोली पुलिस को सौंप दिया है।
पोक्सो एक्ट में वांछित को सरेंडर का आदेश
सूरत. चार साल पूर्व एक नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में फरार चल रहे पश्चिम बंगाल के एक आरोपित को सूरत कोर्ट ने २४ दिसम्बर तक सरेंडर करने का आदेश जारी किया है।
अमरोली पुलिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल के २४ परगना जिले के उत्तर पेंकेडांग मूल निवासी एवं अमरोली थाानाक्षेत्र के भरथाणा स्थित खोडिय़ारनगर निवासी अब्दुल रहमान बिश्वास (45) के खिलाफ २०१४ में पोक्सो के एक्ट के तहत एक किशोरी से छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में उसे गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन कोर्ट से जमानत मिलने पर वह फरार हो गया था। बाद में कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन पुलिस उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई। अब कोर्ट ने उसे २४ दिसम्बर २०१८ तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।

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