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टीकमगढ़

महिलाओं से मारपीट करने वाले 7 आरोपियों को जेल

महिला से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को 6-6 माह की सजा से दंडित किया है।

टीकमगढ़May 11, 2019 / 08:45 pm

anil rawat

Judgment in two Matters

Judgment in two Matters

टीकमगढ़ महिला से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को 6-6 माह की सजा से दंडित किया है। साथ ही आरोपियों पर दो-दो हजार रूपए अर्थदण्ड भी अभिरोपित किया है। आरोपियों ने कुएं से पानी भरने के विवाद पर महिला से मारपीट की थी।


मामले की जानकारी देते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी प्रेरणा योगी ने बताया कि मोहनगढ़ थाने के ग्राम पुछी निवासी महिला गांव के सार्वजनिक कुएं से पानी भरने गई हुई थी। जब वह कुएं से पानी भर रही थी, तभी वहां पर गांव की मिथला, गजरा यादव आई। उनके साथ ही देशपत और ठाकुरदास भी आ गए। यह लोग उसे यह कर गालियां देने लगे कि अभी हमारा पानी भर नही पा रहा है और तुम बार-बार पानी भर रही है। इस पर इन लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। मौके पर उपस्थित दूसरें लोगों ने पीडि़ता को बचाया। इसके बाद पीडि़ता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर न्यायालय के सुपुर्द कर दिया था। प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उक्त चारों आरोपियों को धारा 323 में 3-3 माह का कारावास और एक-एक हजार रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 324 में 6-6 माह का कारावास एवं एक-एक हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। यह सजाएं साथ-साथ चलेगी।

 

वहीं महिला से मारपीट के एक अन्य मामले में भी न्यायालय ने तीन आरोपियों को तीन-तीन माह की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही आरोपियों पर एक-एक हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला सिमरा थाने के ग्राम पपावनी का है।
मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी देवेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि लगभग 4 वर्ष पूर्व 3 जनवरी 2015 को पपावनी में कुंजन देवी कुएं पर थी। सुबह 9 बजे के लगभग आरोपी रामेश्वर राजपूत, अशोक राजपूत एवं कैलाश राजपूत वहां पर आए उसे उसे गालियां देने लगे। मना करने पर इन लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। वहीं मौके पर उपस्थित राजेन्द्र ने महिला को बचाया। घटना के बाद पीडि़ता ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। कुंजन देवी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। इस मामले में सुनवाई के बाद पुलिस ने उक्त तीनों आरोपियों को धारा 323/34 में तीन-तीन माह का कारावास एवं एक-एक हजार रूपए का अर्थदण्ड अभिरोपित किया है। वहीं न्यायालय ने आरोपियों पर अभिरोपित किए गए अर्थदण्ड में से 2 हजार रूपए पीडि़ता कुंजन को देने का भी आदेश दिया है।

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