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टीकमगढ़

अब मतदाता नही होंगे भ्रमित, मतपत्र पर लगेगी उम्मीदवार की फोटो

मिलते जुलते नाम के दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के चुनाव लडऩे के कारण कई बार मतदाता भ्रमित हो जाते है।

टीकमगढ़Mar 22, 2019 / 07:48 pm

anil rawat

Lok Sabha Election 2019

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टीकमगढ़. इस बार लोकसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बैलेट यूनिट पर चस्पा किए जाने वाले मतपत्रों में उम्मीदवार की फोटो भी अंकित की जाएगी। इसके साथ ही सर्विस वोटर्स को जारी किए जाने वाले डाक मतपत्रों पर उम्मीदवारों के नाम और पार्टी के नाम के साथ फ ोटो भी अंकित किए जाएंगे।
इस बार लोकसभा चुनाव के मतपत्र पर उम्मीदवार की फोटो भी दी जाएगी। निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नाम, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के साथ मतपत्रों में फ ोटो अंकित करने का यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की गलत-फहमी न हो। विदित होकि एक ही या मिलते जुलते नाम के दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के चुनाव लडऩे के कारण कई बार मतदाता भ्रमित हो जाते है। पूर्व में सामने आए ऐसे प्रकरणों को देखते निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश जारी किए है। निर्वाचन आयोग से जारी निर्देशों में बताया गया है कि मतपत्रों पर उम्मीदवारों का फ ोटो उसके नाम और चुनाव चिन्ह के बीच में दो गुना ढ़ाई सेंटीमीटर के आकार में फोटो अंकित किया जाएगा। मतपत्रों पर फ ोटो अंकित करने के लिए उम्मीदवारों को अपने फ ोटो नाम निर्देशन पत्र के साथ ही प्रस्तुत करने होंगे। मतपत्रों पर अंकित होना वाला फोटो तीन माह से अधिक पुराने नही होना चाहिए। उम्मीदवारों को अपने फ ोटो सफेद या ऑफ व्हाईट बैक ग्राउण्ड में ही देने होंगे। इसके साथ ही उम्मीदवारों के फ ोटो बिना टोपी और बिना चश्मे के होने चाहिए। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भी मतपत्रों पर उम्मीदवारों के फ ोटो अंकित किए गए थे।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन के लिए विश्राम गृह, विश्राम भवन तथा निरीक्षण गृह के आरक्षण के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने यह निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दिए गए है। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान विश्राम गृह, विश्राम भवन, निरीक्षण गृह तथा सर्किट हाउस में ठहरने के लिए किसी एक पार्टी, अभ्यर्थी का एकाधिकार नहीं होगा। समस्त पार्टी, अभ्यर्थी के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यह भवन उपलब्ध रहेंगे। किसी एक व्यक्ति के नाम से 48 घण्टे से अधिक समय के लिए बुकिंग नहीं की जाएगी। साथ ही कमरों को किसी पार्टी, अभ्यर्थी के अस्थाई पार्टी, दल के कार्यालय के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को यह स्थान आवंटित होंगे, उस व्यक्ति के वाहन के अतिरिक्त अधिकतम तीन वाहन ही रखे जाएंगे। इसके लिए भी यह आवश्यक होगा कि उस व्यक्ति ने इसके लिए अनुमति ली हो। मतदान के 48 घण्टे पूर्व के दौरान कोई नया आरक्षण नहीं होगा और उस कमरे में रूके व्यक्ति यदि विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं है तो उन्हें कमरा खाली करना होगा। निर्धारित नियमों तथा शर्तो का उल्लंघन होने पर संबंधित विभाग प्रमुख के माध्यम से तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को सूचना दिया जाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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