भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन के लिए विश्राम गृह, विश्राम भवन तथा निरीक्षण गृह के आरक्षण के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने यह निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दिए गए है। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान विश्राम गृह, विश्राम भवन, निरीक्षण गृह तथा सर्किट हाउस में ठहरने के लिए किसी एक पार्टी, अभ्यर्थी का एकाधिकार नहीं होगा। समस्त पार्टी, अभ्यर्थी के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यह भवन उपलब्ध रहेंगे। किसी एक व्यक्ति के नाम से 48 घण्टे से अधिक समय के लिए बुकिंग नहीं की जाएगी। साथ ही कमरों को किसी पार्टी, अभ्यर्थी के अस्थाई पार्टी, दल के कार्यालय के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को यह स्थान आवंटित होंगे, उस व्यक्ति के वाहन के अतिरिक्त अधिकतम तीन वाहन ही रखे जाएंगे। इसके लिए भी यह आवश्यक होगा कि उस व्यक्ति ने इसके लिए अनुमति ली हो। मतदान के 48 घण्टे पूर्व के दौरान कोई नया आरक्षण नहीं होगा और उस कमरे में रूके व्यक्ति यदि विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं है तो उन्हें कमरा खाली करना होगा। निर्धारित नियमों तथा शर्तो का उल्लंघन होने पर संबंधित विभाग प्रमुख के माध्यम से तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को सूचना दिया जाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।