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टोंक

लाइसेंस निलंबित करने पर सचिव व रसद अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी

राशन की दुकान का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश पर न्यायालय ने रोक लगा दी है।
 

टोंकJul 08, 2020 / 04:17 pm

pawan sharma

लाइसेंस निलंबित करने पर सचिव व रसद अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी

लाइसेंस निलंबित करने पर सचिव व रसद अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी

टोंक. राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उनियारा के बामनिया गांव की राशन की दुकान का लाइसेंस निलंबित करने के 1 मार्च 2019 के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य के प्रमुख खाद्य आपूर्ति सचिव तथा टोंक के जिला रसद अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।

न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश उनियारा के बामनिया निवासी राशन डीलर रामप्रसाद गुर्जर द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए है । याचिका में बताया गया है कि उनियारा के प्रवर्तन निरीक्षक ने प्रार्थी की राशन की दुकान का निरीक्षण करने के बाद अनियमितता का आरोप लगाते हुए 1 मार्च 2019 को लाइसेंस निलंबित कर दिया ।
जिसे यह कहते हुए चुनोती देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2017 के परिपत्र के अनुसार निलंबित लाइसेंस पर 90 दिवस में अंतिम निर्णय लेना आवश्यक है एकिन्तु अब तक उसकी दुकान का लाइसेंस विभाग ने बहाल नही किया जो अवैधानिक है । अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब करते हुए ए1 मार्च 2019 के निलम्बन आदेश पर रोक लगाने के आदेश पारित किए है ।
जिला शिक्षा अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण
मालपुरा .उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कलमंडा मैं जिला शिक्षा अधिकारी ने औचक निरीक्षण कार्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए । जिला शिक्षा अधिकारी टोंक ओम प्रकाश तोषनीवाल ने विद्यालय में निरीक्षण के दौरान परीक्षा की प्रगति रिपोर्ट, समसा के तहत विद्यालय में कराए गए कार्यों की समीक्षा की तथा विद्यालय में नवीन नामांकन के बारे में दिशा -निर्देश देते हुए सभी शिक्षकों को नियमित रूप सें विद्यालय में उपस्थित रहने के दिशा निर्देश दिए । वहीं इस दौरान प्रधानाचार्य महेश दाधीच ने परीक्षा प्रगति रिपोर्ट नवीन नामांकन समसा के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी ।

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