प्रकरण के अनुसार परिवादी भागचंद चौधरी निवासी कुंचलवाड़ा रोड हनुमाननगर ने न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ परिवाद दिया। इसमें बताया कि अभियुक्त जगदीश प्रसाद शर्मा ने घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिवादी से समय-समय पर रुपए उधार लिए, जिसका भुगतान करने के लिए अभियुक्त ने 8 मार्च 2016 को 5 लाख 87 हजार 670 रुपए का बीओबी बैंक का चेक दिया।
परिवादी ने 31 मई को भुगतान प्राप्त करने के लिए एसबीबीजे बैंक की स्थानीय शाखा में लगाया, लेकिन अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से उक्त चेक अनादरित हो गया। इस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के जरिए अभियुक्त को विधिक सूचना दी। इसके बावजूद परिवादी को चेक राशि का भुगतान नहीं किया गया। समूचे प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय ने जगदीश प्रसाद को चेक अनादरण का दोषी मानते हुए साधारण कारावास व क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने से दण्डित किया है।
दुष्प्रेरित करने के आरोपी को जेल
देवली. पुलिस वृत्त देवली के थाना दूनी अधीन चांदसिंहपुरा निवासी युवती को दुष्प्रेरित व परेशान करने के आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस उपाधीक्षक रामचन्द्र सिंह ने बताया कि गत 27 जुलाई को मृतका के पिता ने आरोपी प्रधान गुर्जर पर दूनी थाने में मामला दर्ज कराया था।
पुलिस अनुसंधान में पाया कि आरोपी की ओर से युवती को प्रेम प्रसंग में फंसाकर दुष्पे्ररित व परेशान किया गया। जिससे आहत होकर युवती ने विषाक्त सेवन कर लिया। उपाधीक्षक ने बताया कि उक्त युवती ने गत दिनों अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।