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टोंक

मासूम से बलात्कार: अंतिम सांस लेने तक जेल में रहने की सजा

जलेबी खिलाने के बहाने ले गया था दोषीघर के बाहर खेल रही थी मासूमटोंक. विशेष न्यायालय लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के न्यायाधीश मानसिंह चूड़ावत ने मासूम का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में एक अभियुक्त को अंतिम सांस लेने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

टोंकDec 10, 2019 / 11:30 am

Vijay

मासूम से बलात्कार: अंतिम सांस लेने तक की जेल में रहने की सजा

मासूम से बलात्कार: अंतिम सांस लेने तक की जेल में रहने की सजा

टोंक. न्यायालय ने अभियुक्त पर एक लाख ३० हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि अभियुक्त पंचकुइया दरवाजा पुरानी टोंक निवासी अनिल उर्फ पेंटर पुत्र रामकिशन सैनी है। उन्होंने बताया कि १९ जनवरी २०१९ को ५ साल की मासूम घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान दोषी अनिल उर्फ पेंटर आया और मासूम को जलेबी दिलाने के बहाने ले गया। दोषी मासूम को एक धर्मशाला में ले गया और बलात्कार किया। रात को अंधेरा होने पर आरोपी मासूम को छोडक़र फरार हो गया। परिजनों को जब मासूम मिली तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे।
परिजनों ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुरानी टोंक थाना पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से १८ गवाह तथा २४ दस्तावेज पेश किए गए। न्यायालय ने मामले की सुनवाई, गवाह तथा साक्ष्य के आधार पर अनिल उर्फ पेंटर सैनी को आईपीसी की धारा ३६३, ३६६ तथा ३७६ ए, बी में दोषी माना और अंतिम सांस लेने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने धारा ३६३ के तहत ५ साल १० हजार, ३६६ में १० साल २० तथा ३७६ में अंतिम सांस तक जेल व एक लाख रुपए का जुर्माना किया है।
चोरी व बच्चों के कपड़े काटने वाले को सजा
विशिष्ठ न्यायालय ने चोरी व बच्चों के कपड़े काटने के मामले में एक अभियुक्त को ७ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि अभियुक्त बोरखेड़ा थाना बौंली सवाईमाधोपुर निवासी रिंकू नाथ पुत्र राकेश जोगी है। उन्होंने बताया कि एक जुलाई२०१९ को रामनगर धतूरी निवासी कन्हैयालाल पुत्र श्रवणलाल ने दत्तवास थाने में मामला दर्ज कराया था कि चोर उसके घर आया और उसके पिता के कमीज से १३ हजार २०० रुपए ले गया। दोषी उसके बच्चों के कपड़े काट गए। इसी गांव में चोरों ने कई सामान चुराए और अन्य घरों में रखे बच्चों के कपड़े काटे थे। न्यायालय ने अभियुक्त रिंकू नाथ को दोषी माना और सात साल की सजा सुनाई है।

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