विशिष्ठ न्यायालय ने चोरी व बच्चों के कपड़े काटने के मामले में एक अभियुक्त को ७ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि अभियुक्त बोरखेड़ा थाना बौंली सवाईमाधोपुर निवासी रिंकू नाथ पुत्र राकेश जोगी है। उन्होंने बताया कि एक जुलाई२०१९ को रामनगर धतूरी निवासी कन्हैयालाल पुत्र श्रवणलाल ने दत्तवास थाने में मामला दर्ज कराया था कि चोर उसके घर आया और उसके पिता के कमीज से १३ हजार २०० रुपए ले गया। दोषी उसके बच्चों के कपड़े काट गए। इसी गांव में चोरों ने कई सामान चुराए और अन्य घरों में रखे बच्चों के कपड़े काटे थे। न्यायालय ने अभियुक्त रिंकू नाथ को दोषी माना और सात साल की सजा सुनाई है।