पुलिस अधीक्षक राजेंद्रप्रसाद गोयल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर प्रशिक्षु आईपीएस दीपक यादव, उपाधीक्षक भगवत हिंगड़ मय जाप्ते ने साकरोदा-देबारी मार्ग से बिछड़ी जाने वाले रास्ते परनहर के पास एक मकान पर दबीश दी तो वहां नकली शराब मिली। पुलिस ने मौके से गादोली, मावली निवासी गणेश उर्फ बंटी पुत्र भंवरलाल देवासी व बांसड़ा, खेरोदा निवासी महेंद्र उर्फ माही को गिरफ्तार किया।
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पहले गुजरात बॉर्डर पर बना रहे थे उपाधीक्षक हिंगड़ ने बताया कि बिछड़ी से आरोपित 4 माह से शराब बनाकर सप्लाई कर रहे थे। इससे पहले वे यह धंधा गुजरात बॉर्डर के आसपास के इलाके में चला रहे थे। आरोपित स्प्रिट चित्तौडग़ढ़ के ढाबों से लेकर आए थे।
ढाबा मालिकों ने हाइवे से गुजरने वाले टैंकरों से चुराया था। इन्होंने बरामद स्टीकर व लेबल को प्रिंट करवाए थे। शराब में कलर व स्प्रिट मिलाकर अलग-अलग ब्रांड के नाम से इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में बेच रहे थे। आरोपितो के पास एेसा मीटर भी मिला है जिससे वे अल्कोहोल व मिथाइल की मात्रा को नाप कर नकली शराब बना रहे थे।
भारी मात्रा में हुई शराब बरामद आरोपित बिछड़ी में धर्मराज जोशी के किराये के मकान पर स्प्रिट से नकली शराब बना रहे थे। पुलिस को मौके से 60 लीटर क्षमता के स्प्रिट के 6 ड्रम, शराब नापने का माप, शराब में मिलाए जाने वाले की कलर बोतल, ढाई हजार रॉयल स्टेग इम्पीरियल ब्लू व मैकडॉवेल शराब के बोतलों के ढक्कन, हरियाणा सरकार लिखे हुए करीब 5 हजार स्टीकर, नकली शराब के डेढ़ सौ पव्वे, इम्पीरियल ब्लू के 44 पव्वे, रॉयल स्टेग की 7 बोतलें, पानी के 6 ड्रम, 1 हजार खाली पव्वे व बोतलें, 18 खाली कार्टन, रॉयल स्टेग के मोनो, सेल फॉर हरियाणा लिखे 500 स्टीकर मिले।
पुलिस ने सभी को जब्त कर आरोपितों के विरूद्ध मामला दर्ज किया जिसमें आबकारी अधिनियम की 54 ख अतिरिक्त धारा जोड़ी है। इसमें नकली शराब बनाकर मानवजीवन को संकट में डालने पर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।