नाबालिग के अपहरण व बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष कैद
बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष कैद व 32 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई
उदयपुर. नाबालिग के अपहरण व बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष कैद व 32 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। ओगणा थाने में 4 मई, 2015 को पिता ने 14 वर्षीय पुत्री की गुमशुदगी दर्ज करवाई। इसमें बताया कि वह अहमदाबाद मजदूरी पर गया था। उसकी पुत्री 21 अप्रेल को बिना कुछ बताए घर से निकल गई। पत्नी ने फोन कर इसकी जानकारी दी, वह अपने रिश्तेदारों को लेकर गांव पहुंचा और थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस ने 13 दिन बाद लडक़ी को बरामद किया। पूछताछ में उसने बताया कि शिशवी फलासिया निवासी महेन्द्र सिंह पुत्र अखेसिंह राजपूत उसे बहला फुसलाकर पत्नी बनाने की नीयत से जबरन बाइक पर बैठाकर शिशवी ले गया, जहां रात में बलात्कार किया। उसके बाद झाड़ोल व पिंडवाड़ा में छह दिन रखा और बाद में उसके रिश्तेदार जीजा ओनाड़ सिंह पुत्र हिम्मत सिंह राजपूत के गांव चरमर, कुराबड़ गांव ले गया। वहां से पुलिस ने उसे बरामद किया। पुलिस ने पीडि़ता के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपी महेन्द्र सिंह व ओनाड़ सिंह को गिरफ्तार किया। आरोप पत्र पेश होने पर विशिष्ट लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेज पेश किए। मामले में एक आरोपी महेन्द्र सिंह के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो क्रम-1 के पीठासीन अधिकारी सतीश कुमार ने 10 साल की सजा सुनाई, जबकि ओनाड़सिंह को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
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