डिंडोरी। गत 2 अपै्रल को आयोजित भारत बंद के दौरा हुई हिंसा के विरोध में दूसरे पक्ष द्वारा मंगलवार को कथित तौर पर आयोजित बंद की अफवाहों को गंभीरता से लेते हुए जिला व पुलिस प्रशासन ने समूचे जिले मे धारा 144 लागू कर कानून व्यवस्था के मद्देनजर हाई एलर्ट जारी कर दिया है। अप्रिय स्थिति की आशंका को देखते हुये पुलिस ने संदिग्ध लोगों एवं गतिविधियों पर नजर पैनी कर दी है। जबकि दीगर स्थानों से मुख्यालय पहुंचने वाले व्यक्तियों की खोज-खबर पर पुलिस
ध्यान दे रही है। पुलिस कप्तान कार्तिकेयन के ने इस बावद सोशल मीडिया पर किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। वहीं मंगलवार को संभावित प्रदर्शन के मद्देनजर सवारी वाहनों एवं निजी वाहनों मे क्षमता से अधिक यात्रियों के मुख्यालय मे आने की सूचना तत्काल पुलिस थाना अथवा कंट्रोल रूम मे देने की ताकीद वाहन स्वामियों को दी है।
रक्षा समिति सदस्य तैनात
पिछले प्रदर्शन के दौरान बल की कमी से नसीहत लेते हुए पुलिस ने अब पुलिस बल के साथ रक्षा समितियों को भी तैनात कर दिया है। सोमवार को पुलिस कप्तान कार्तिकेयन के ने पुलिस लाईन मे रक्षा समिति सदस्यों से मुलाकात कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदर्शन के दौरान रक्षा समिति सदस्यों की पहचान हेतु विशेष जैकेट और टोपी वितरित की है। इस दौरान रक्षित निरीक्षक सुरेश अग्निहोत्री मौजूद थे।
शासकीय सेवकों पर होगी कार्रवाई
डिंडोरी। जिले में कोई भी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी विभिन्न संगठनों के द्वारा आयोजित आंदोलन, प्रदर्शन,धरना व सभाओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन करते हैं या अपने कर्तव्य से अनुपस्थित होकर सार्वजनिक अवकाश लेकर सक्रिय रूप से भाग लेता है तो ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर अमित तोमर ने पर्यवेक्षण अधिकारी को ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।
जिले में 20 अप्रैल तक धारा 144 लागू
डिंडोरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमित तोमर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के कल्याण एवं लोकशंांति बनाए रखने हेतु जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक जिले में अस्त्र-शस्त्र, अग्नेय अस्त्र-शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ, डंडा, रॉड को रखकर सामान्यत: आने-जाने व उसके प्रदर्शन पर, प्रतिबंध की अवधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने, सभा करने व उसके लिए प्रेरित किया जाना। किसी व्यक्ति या समूह के बैनर पोस्टर पर पर्ची के जरिए प्रचार-प्रसार पर जो आम लोगों में डर भय अशांति और असुरक्षा पैदा करता हो, जन समस्याओं की आड़ में धरना आंदोलन, सभा प्रदर्शन, चकाजाम, संबंधित गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश 9 अप्रैल से 20 अपै्रल तक प्रभावशील रहेगा। आवश्यकता पडऩे पर उक्त अवधि को घटाया या बढाया जा सकता है। प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने उक्त आदेश पुलिस अधीक्षक से प्राप्त पत्र के आधार पर जारी किया है।
आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी कड़ी कार्रवाई
डिंडोरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमित तोमर ने जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में आपत्तिजनक अथवा उत्तेजित कराने वाले फोटो या चित्र संदेश करने पर, जातिवादी अथवा सम्प्रदायिक संदेश करने पर तथा संदेशों को ट्वीटर, फेसबुक, व्हॉट्सअप इत्यादि सोशल मीडिया में फारवर्ड करने पर एवं उन पर पोस्ट अथवा कमेन्टस करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। यदि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियोजन किया जायेगा। उक्त आदेष 9 अप्रैल से 30 अपै्रल तक प्रभावशील रहेगा।
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