READ MORE : उदयपुर में बलात्कार पीडि़ता पर फिर हमला, यूआईटी चौराहे पर अज्ञात बदमाशों ने वाहन से निकालकर घसीटा इससे पहले मजिस्ट्रेट ने शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार युवकों को 50 हजार रुपए के तस्दीक मुचलके पर छोडऩे के आदेश दिए। इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था नहीं होने पर एडीएम (शहर) सुभाषचंद्र शर्मा ने सभी आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। इस बारे में एडीएम शर्मा का तर्क था कि उपद्रवी दोबारा एेसा नहीं करें और इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए बड़ी राशि पर जमानत मुचलका तय किया गया था। शहर की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है।
गौरतलब है कि सोमवार को शहर में नारेबाजी करते हुए हुड़दंगियों की टोली ने जगह-जगह पर उत्पात मचाया था। कार्रवाई के दौरान प्रतापनगर थाना पुलिस ने 11 युवकों की धरपकड़ की थी। दूसरी ओर अंबामाता पुलिस की ओर से शराब की दुकान के बाहर आपस में लड़ा रहे 5 युवकों को मजिस्ट्रेट ने शांतिभंग के आरोप में सुनवाई के बाद जमानती मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए।
भाइयों को पुलिस रिमांड, तीन को जेल भेजा
उदयपुर . बोहरा गणेश मंदिर मुख्य मार्ग पर शामलाती जमीन के विवाद मामले में पुलिस से मारपीट, सरकारी वाहन से तोडफ़ोड़ और सीआई की सर्विस रिवॉल्वर लूट के प्रयास के पांच आरोपितों को पुलिस ने मंगलवार को अदालत में पेश किया, जहां से दो सगे भाइयों को दो दिन की पुलिस अभिरक्षा में भेजने के आदेश हुए, जबकि तीन अन्य आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। थाना प्रभारी डॉ. हनवंतसिंह ने बताया कि मामले में आरोपित सुशील कुमार और राजकुमार जैन से रिमांड अवधि में पूछताछ की जाएगी। अन्य आरोपित आशीष ठाकुर, अरविंद सिंह व ललित कुमार को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। शामलाती जमीन की प्लॉटिंग में हिस्सेदारी को लेकर विवाद चल रहा है।